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Almora: फर्जी दस्तावेज लेकर सेना में भर्ती के लिए पहुंचे युवक को सात महीने का सश्रम कारावास

Thu, 02 Feb 2023 05:30 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रानीखेत (अल्मोड़ा)
संवाद न्यूज एजेंसी, रानीखेत (अल्मोड़ा) Published by: हल्द्वानी ब्यूरो Updated Thu, 02 Feb 2023 05:30 PM IST
सार

कुमाऊं रेजीमेंट केंद्र (केआरसी) की सेना भर्ती रैली के दौरान दो मार्च 2021 को पुलिस ने फर्जी दस्तावेज लेकर पहुंचे ग्राम रंपुरा काफी, पोस्ट केलाखेड़ा बाजपुर (ऊधमसिंहनगर) निवासी सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार किया था।

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Almora: seven months imprisonment to youth who arrived for army recruitment with fake documents
जेल (प्रतीकात्मक तस्वीर)

विस्तार

न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवानी नाहर की अदालत ने फर्जी दस्तावेज लेकर सेना भर्ती के लिए आने के दोषी को विभिन्न धाराओं में सात माह के सश्रम कारावास और आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट के आदेश के अनुसार अब दोषी भविष्य में सरकारी सेवा की किसी भी भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएगा। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 65 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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कुमाऊं रेजीमेंट केंद्र (केआरसी) की सेना भर्ती रैली के दौरान दो मार्च 2021 को पुलिस ने फर्जी दस्तावेज लेकर पहुंचे ग्राम रंपुरा काफी, पोस्ट केलाखेड़ा बाजपुर (ऊधमसिंहनगर) निवासी सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार किया था।
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उसके खिलाफ रानीखेत कोतवाली में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत केस दर्ज हुआ था। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवानी ने 20 जनवरी को दोष सिद्ध होने पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवानी ने केस की सुनवाई कर सोमवार को दोषी सुखविंदर को सजा सुनाई। इसमें धारा 420 के तहत चार माह के सश्रम कारावास, छह हजार के अर्थदंड, धारा 467 में सात माह के कारावास, दस हजार के अर्थदंड, धारा 468 में पांच माह के कारावास, आठ हजार के जुर्माने, धारा 471 में तीन माह के सश्रम कारावास, पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी मीना खान ने भी मजबूत पैरवी कर अपना पक्ष रखा।

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