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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   Seven years of imprisonment in the rape of a minor

नाबालिग से बलात्कार में सात साल का कारावास

Tue, 09 Feb 2016 12:18 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा।
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा। Updated Tue, 09 Feb 2016 12:18 AM IST
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 विशेष सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र शर्मा ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत सात साल का कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

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घटनाक्रम के मुताबिक आरोपी रवि कुमार निवासी सुरूरपुलबलां थाना, जिला बागपत उप्र ने द्वाराहाट तहसील के एक गांव की नाबालिग लड़की से मोबाइल पर संपर्क शुरू किया। वह करीब डेढ़ दो साल तक उससे मोबाइल में बात करता रहा और फिर पांच जून 2015 को द्वाराहाट से उसे अपने साथ बागपत ले गया।
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इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के फोन नंबर को सर्विलांस में लगाया और तीन जुलाई 2015 को नाबालिग लड़की को आरोपी के घर से बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363,366,376 और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया।
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 इस मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक दिनेश चंद्र ने न्यायालय में 11 गवाह परीक्षित कराए। विशेष सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र शर्मा ने दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य के आधार पर आरोपी को पोक्सो एक्ट के अंतर्गत सात साल के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को दो माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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