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साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा
Updated Fri, 10 Apr 2015 11:45 PM IST
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विशेष और सेशन जज रवींद्र मैठाणी ने अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में 8/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी के खिलाफ कोई भी स्वतंत्र गवाह पेश नहीं करने पर उसे दोषमुक्त करार दिया है। पुलिस के अनुसार लमगड़ा के थानाध्यक्ष श्याम सिंह रावत के नेतृत्व में पुलिस दल 24 अगस्त 2014 को शहरफाटक में तीन किलो चरस के साथ देवीधूरा चंपावत के ग्राम ग्राम जोग निवासी भगवान सिंह फर्त्याल को गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट में लगाए गए आरोप साबित करने में असफल रहा। न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता चामू सिंह गस्याल और नीरू तिवारी ने पैरवी की।
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