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जिला पंचायत सदस्य नेगी को गुंडा एक्ट में नोटिस
ब्यूरो /अमर उजाला, अल्मोड़ा
Updated Thu, 10 Dec 2015 11:35 PM IST
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डीएम सविन बंसल ने सल्ट के जिला पंचायत सदस्य हंसा नेगी को गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा तीन के तहत नोटिस भेजा है। नेगी के खिलाफ पुलिस में छह से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।
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मजिस्ट्रेट ने कहा है कि नेगी भादंवि की धारा 8, 10,11, 16, 17, 22 में परिभाषित अपराधों को करने का अभ्यस्त हो गया है। न्यायालय ने नोटिस भेजकर 22 दिसंबर को पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
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नोटिस में बताया गया है कि ग्राम पोस्ट जाख तल्ला सल्ट निवासी हंसा नेगी के क्रियाकलापों और गतिविधियों से क्षेत्र की जनता प्रभावित है। उसके भय से लोग रिपोर्ट दर्ज कराने, गवाही देने से कतरा रहे हैं। उसके खिलाफ दो मई 2005 को मारपीट करने, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, आर्म्स एक्ट के तहत थाना सल्ट में मुकदमा दर्ज है।
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20 फरवरी 2007 को मुख्य चुनाव अधिकारी प्रेमबल्लभ सत्यवली को जान से मारने की धमकी का मामला भतरौंजखान थाने में, 24 फरवरी 2007 को भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी रहे प्रमोद नैनवाल की गाड़ी में आग लगाने, जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज है। इस मामले में बाद में राजीनामा हो गया था।
12 मार्च 2007 को सराय लाइन रामनगर निवासी गिरीश कुमार ने नेगी पर लूटपाट कर उनके पुत्र की हत्या करने, छह जनवरी 2012 को विधानसभा चुनाव के दौरान एक चुनाव अधिकारी पर जान से मारने की नीयत से फायर झोंकने, एक कार में आग लगाने का मामला थाना भतरौंजखान में दर्ज है।
नौ जनवरी 2012 को एक व्यक्ति के ऊपर लाठी से हमला करने का भी अभियोग दर्ज है। 27 नवंबर 2015 को सल्ट की बीडीसी बैठक में दुर्व्यवहार करने पर ग्रामीण निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता ने नेगी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
थाना भतरौंजखान में नेगी के खिलाफ गुंडा नियंत्रण अधिनियम दर्ज कर उसे चाल चलन की सूचना थानाध्यक्ष भतरौंजखान को दिए जाने के आदेश दिए हैं।
न्यायालय ने नेगी को नोटिस जारी कर 22 नवंबर तक पक्ष रखने को कहा है। इस तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर पांच लाख का निजी मुचलका और इतनी ही धनराशि के दो जमानती, बंधपत्र प्रस्तुत करने को कहा है।