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Almora News: लापरवाही से वाहन चलाने पर दो साल की कैद

Sat, 30 Sep 2023 11:51 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Sat, 30 Sep 2023 11:51 PM IST
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Court news: one got punishment.
अल्मोड़ा। लापरवाही से वाहन चलाने से हुई दो लोगों की मौत मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दयाराम की अदालत ने चालक को दो साल की कैद की सजा सुनाई गई है। उस पर सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। हादसा वर्ष 2020 में कसारदेवी के पास हुआ था। इसमें दो यात्रियों की मौत हो गई थी जबकि आठ यात्री सुरक्षित बच गए थे।
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अभियोजन अधिकारी बीपी टम्टा और नामिक अधिवक्ता राजेश आर्य ने बताया कि अनूप सिंह निवासी तल्ला दन्या ने एक दिसंबर 2020 को वाहन चालक हल्द्वानी निवासी अनिल कुमार के खिलाफ तहरीर दी। उनका कहना था कि चालक 30 नवंबर 2020 को बागेश्वर से अल्मोड़ा की तरफ अपनी जीप को तेज रफ्तार में ला रहा था। जीप में 10 यात्री सवार थे। कसारदेवी के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तब चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मामला न्यायालय में चल रहा था। संवाद
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