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Almora News: गो हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
Mon, 20 May 2024 11:24 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
Updated Mon, 20 May 2024 11:24 PM IST
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भतरौंजखान के मोहनरी में दो मई को सामने आया था चार गोवंश की हत्या का मामला
अल्मोड़ा। सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे की अदालत ने गो हत्या के आरोपी सूणी भतरौंजखान निवासी हरि सिंह कड़ाकोटी की जमानत याचिका खारिज की है। दो मई 2024 को भतरौंजखान के मोहनरी में छह गोवंश की हत्या का मामला सामने आया था।
जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि दो मई को मोहनरी में रिचि रोड के नीचे खाई में चार गोवंश के क्षत-विक्षत अंग मिले। स्थानीय लोगों की तहरीर पर केस दर्ज हुआ और गोवंश की हत्या के आरोप में ऊधमसिंह नगर और रामपुर निवासी तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ में सूणी निवासी हरी सिंह कड़ाकोटी का नाम भी सामने आया। आरोप था कि पैसे लेकर उसने गोवंश को मौके तक पहुंचाया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसने न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका खारिज की है।
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अल्मोड़ा। सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे की अदालत ने गो हत्या के आरोपी सूणी भतरौंजखान निवासी हरि सिंह कड़ाकोटी की जमानत याचिका खारिज की है। दो मई 2024 को भतरौंजखान के मोहनरी में छह गोवंश की हत्या का मामला सामने आया था।
जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि दो मई को मोहनरी में रिचि रोड के नीचे खाई में चार गोवंश के क्षत-विक्षत अंग मिले। स्थानीय लोगों की तहरीर पर केस दर्ज हुआ और गोवंश की हत्या के आरोप में ऊधमसिंह नगर और रामपुर निवासी तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ में सूणी निवासी हरी सिंह कड़ाकोटी का नाम भी सामने आया। आरोप था कि पैसे लेकर उसने गोवंश को मौके तक पहुंचाया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसने न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका खारिज की है।
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