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फ्रेंच बीन, मिर्च, आलू, टमाटर और अदरक की फसल का बीमा कराएं किसान
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अल्मोड़ा। उत्तराखंड सरकार की पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन में फ्रेंच बीन, मिर्च, आलू, टमाटर और अदरक की फसल को शामिल किया गया गया है। फसल का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित है। बीमा कराने पर किसान को फसल क्षति होने पर क्लेम मिलेगा।
पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ में फ्रेंच बीन और मिर्च की फसल के लिए किसानों को प्रति नाली 60 रुपये की दर से प्रीमियम अदा करना होगा और फसल को क्षति होने पर किसान को 1200 रुपये प्रति नाली क्षतिपूर्ति मिलेगी।
वहीं आलू और टमाटर के लिए किसान को प्रति नाली 15 रुपये प्रीमियम जमा करने पर फसल की क्षति होने की दशा में 1500 रुपये प्रति नाली की दर से क्षतिपूर्ति मिलेगी।
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अदरक के लिए किसान को प्रति नाली सौ रुपये की प्रीमियम राशि देने होगी। फसल को नुकसान होने पर 2000 रुपये प्रति नाली के हिसाब से क्लेम मिलेगा।
मुख्य उद्यान अधिकारी त्रिलोकी नाथ पांडे ने कहा है कि फसल बीमा कराने के लिए किसान निकटतम बैंक शाखा, सहकारी समिति, उद्यान विभाग, कामन सर्विस सेंटर, एसबीआई जनरल के प्रतिनिधि और एसबीआई जनरल के टोल फ्री नंबर भी संपर्क कर सकते हैं।
गैर ऋण किसान प्रस्ताव पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी, फसल बुवाई प्रमाण पत्र की छाया प्रति लेकर सीएससी केंद्र या बैंक शाखा में किसान फसल बीमा करवा सकते हैं। उन्होंने किसानों से अंतिम तिथि से पूर्व फसलों का बीमा करवाकर लाभ उठाने के लिए कहा है।
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पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ में फ्रेंच बीन और मिर्च की फसल के लिए किसानों को प्रति नाली 60 रुपये की दर से प्रीमियम अदा करना होगा और फसल को क्षति होने पर किसान को 1200 रुपये प्रति नाली क्षतिपूर्ति मिलेगी।
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वहीं आलू और टमाटर के लिए किसान को प्रति नाली 15 रुपये प्रीमियम जमा करने पर फसल की क्षति होने की दशा में 1500 रुपये प्रति नाली की दर से क्षतिपूर्ति मिलेगी।
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अदरक के लिए किसान को प्रति नाली सौ रुपये की प्रीमियम राशि देने होगी। फसल को नुकसान होने पर 2000 रुपये प्रति नाली के हिसाब से क्लेम मिलेगा।
मुख्य उद्यान अधिकारी त्रिलोकी नाथ पांडे ने कहा है कि फसल बीमा कराने के लिए किसान निकटतम बैंक शाखा, सहकारी समिति, उद्यान विभाग, कामन सर्विस सेंटर, एसबीआई जनरल के प्रतिनिधि और एसबीआई जनरल के टोल फ्री नंबर भी संपर्क कर सकते हैं।
गैर ऋण किसान प्रस्ताव पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी, फसल बुवाई प्रमाण पत्र की छाया प्रति लेकर सीएससी केंद्र या बैंक शाखा में किसान फसल बीमा करवा सकते हैं। उन्होंने किसानों से अंतिम तिथि से पूर्व फसलों का बीमा करवाकर लाभ उठाने के लिए कहा है।