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Almora News: राजस्व उपनिरीक्षक से अभद्रता करने का आरोपी दोष मुक्त
Sat, 05 Aug 2023 12:20 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
Updated Sat, 05 Aug 2023 12:20 AM IST
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प्रतीकात्मक
अल्मोड़ा। सिविल जज, न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभांगी गुप्ता की अदालत ने राजस्व उपनिरीक्षक के साथ अभद्रता करने के आरोपी राम सिंह निवासी लौलपढ़, भनोली को दोषमुक्त करार दिया है।
आरोपी के अधिवक्ता मनोज पंत ने बताया कि राजस्व उपनिरीक्षक भगरतोला ने आरोपी के विरुद्ध 23 सितंबर 2021 को राशन कार्ड सत्यापन के लिए हुई बैठक में अभद्रता, सरकारी काम में बाधा का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। तब आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था, जिस पर शुक्रवार को फैसला आया। सिविल जज ने सभी पक्षों और गवाहों को सुनने और पत्रावली का परिसीलन करते हुए आरोपी को दोष मुक्त करार दिया है।
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आरोपी के अधिवक्ता मनोज पंत ने बताया कि राजस्व उपनिरीक्षक भगरतोला ने आरोपी के विरुद्ध 23 सितंबर 2021 को राशन कार्ड सत्यापन के लिए हुई बैठक में अभद्रता, सरकारी काम में बाधा का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। तब आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था, जिस पर शुक्रवार को फैसला आया। सिविल जज ने सभी पक्षों और गवाहों को सुनने और पत्रावली का परिसीलन करते हुए आरोपी को दोष मुक्त करार दिया है।
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