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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   A fine of 53 thousand on the sale of goods without bills

बिना बिल सामान बेचने पर 53 हजार का जुर्माना

Mon, 16 Jan 2017 12:04 AM IST
अमर उजाला
अमर उजाला Updated Mon, 16 Jan 2017 12:04 AM IST
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...। चेकिंग अभियान के दौरान एसओजी की टीम ने संदिग्ध लग रहे एक व्यक्ति से करीब 1.32 रुपए के मोबाइल और मोबाइल कवर पकड़ा। पूछताछ के बाद बेचने वाला व्यापारी निकलने पर एसओजी ने मामले को सेल्स टैक्स अधिकारियों के सामने रखा। बिना बिल के मोबाइल बेचने पर सहायक सेल्स टैक्स कमिश्नर ने व्यापारी से 53 हजार का अर्थदंड वसूला।
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एसओजी प्रभारी भूपाल राम पौरी और उनकी टीम के सदस्य मालरोड में चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान टीम को एक व्यक्ति के बैग से करीब 1.32 लाख रुपए कीमत के मोबाइल, मोबाइल कवर प्राप्त हुए। पूछताछ के बाद बेचने वाला व्यापारी निकलने पर एसओजी टीम ने मामले की जानकारी सेल्स टैक्स के अधिकारियों को दी।
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सहायक सेल्स टैक्स कमिश्नर कमल किशोर जोशी ने बिना बिल के मोबाइल बेचने पर मोबाइल और कवर की कुल कीमत के आधार पर आवास विकास कॉलोनी हल्द्वानी निवासी व्यापारी मो. समर से 53 हजार रुपए अर्थदंड वसूला। एसओजी टीम में कांस्टेबल दिनेश नगरकोटी, दीपक खनका, अशोक गुदियाल शामिल रहे। एसओजी प्रभारी भूपाल राम ने बताया कि चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। 
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