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गंभीर बीमार जिले के नौ शिक्षकों के संबद्धीकरण के आदेश

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 21 Feb 2019 11:06 PM IST
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गंभीर बीमार जिले के नौ शिक्षकों के संबद्धीकरण के आदेश
अल्मोड़ा। कैंसर और किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों अथवा उनके परिजनों के उपचार के लिए शासन ने ऐसे शिक्षकों के छह माह के लिए संबद्धीकरण के आदेश दिए हैं। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के 76 प्राथमिक और जूनियर संवर्ग के सहायक शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की सूची में से जिले के नौ शिक्षक-शिक्षिकाएं शामिल हैं। जिन्हें उपचार के लिए उनके द्वारा मांगे गए स्थान पर संबद्धीकरण किया जाना है। इनमें से तीन शिक्षकों के विभाग ने रिलीव कर दिया है।
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उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के अंतर्गत गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों ने निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को आवेदन किए थे। जिसके बाद संयुक्त सचिव प्रदीप जोशी ने जारी आदेश में कहा है कि गंभीर बीमार शिक्षकों और उनके परिजनों द्वारा राज्य चिकित्सा परिषद का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है, ऐसे शिक्षकों को पद रिक्त होने पर वांछित स्थान पर संबद्ध किया जाए। यदि पद रिक्त नहीं है तो विकल्प मांगे जाएं।
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संबद्धीकरण की अनुमति मात्र छह माह के लिए है। इस अवधि में संबंधित शिक्षक का वेतन मूल तैनाती स्थल से आहरित होगा। कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। छह माह की अवधि के बाद संबद्धीकरण निरस्त हो जाएगा। जिले में इन शिक्षकों में आठ प्राथमिक और एक शिक्षक जूनियर संवर्ग का शामिल है। विभाग द्वारा संबद्धीकरण के लिए एक शिक्षक को काशीपुर और दो शिक्षिकाओं को नैनीताल के लिए रिलीव कर दिया है।
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