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दुष्कर्म में दोष सिद्ध, सजा 2 जनवरी को सुनाई जाएगी
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अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में भनोली तहसील के एक व्यक्ति को धारा 376 में दोषी करार दिया है। अभियुक्त को दो जनवरी को सजा सुनाई जाएगी।
नौ जुलाई 2018 की सुबह 10 बजे भनोली तहसील निवासी एक नाबालिग पानी भरकर घर को लौट रही थी। इसकी दौरान नाबालिग के गांव का ही रहने वाला अभियुक्त उसे जबरन अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग ने 11 जुलाई को इस बारे में अपनी मां को बताया। इसके बाद मां ने अभियुक्त के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई। मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा की अदालत में हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शेखर चंद्र नैल्वाल, विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने न्यायालय में सात गवाह परीक्षित कराए। निर्भया प्रकोष्ठ की अधिवक्ता अभिलाषा तिवारी ने भी मामले में सहयोग दिया।
नौ जुलाई 2018 की सुबह 10 बजे भनोली तहसील निवासी एक नाबालिग पानी भरकर घर को लौट रही थी। इसकी दौरान नाबालिग के गांव का ही रहने वाला अभियुक्त उसे जबरन अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग ने 11 जुलाई को इस बारे में अपनी मां को बताया। इसके बाद मां ने अभियुक्त के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई। मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा की अदालत में हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शेखर चंद्र नैल्वाल, विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने न्यायालय में सात गवाह परीक्षित कराए। निर्भया प्रकोष्ठ की अधिवक्ता अभिलाषा तिवारी ने भी मामले में सहयोग दिया।
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