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सेंपल फेल होने के बाद बाजार से साफ होने लगा ज्योति किरण सरसों तेल
Updated Fri, 30 Nov 2018 12:01 AM IST
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अल्मोड़ा। ज्योति किरण सरसों के तेल का सैंपल फेल के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। कई व्यापारियों ने थोक विक्रेता को तेल वापस भेजना शुरू कर दिया है। कई व्यापारियों ने बीते दिन ही स्टाक मंगाया था जिसे वह अब वापस भेज रहे हैं। इधर सैंपल फेल होने का पता लगने के बाद लोगों ने ज्योति किरण कंपनी का तेल खरीदना छोड़ दिया है।
ज्योति किरण सरसों के तेल में मिलावट होने की जानकारी मिलने के बाद बृहस्पतिवार को अधिकांश व्यापारियों की दुकान से तेल हटा लिया। व्यापारियों का कहना है कि उन्हें इस कंपनी के तेल में मिलावट होने की जानकारी नहीं थी। जानकारी मिलने के बाद उन्होंने तेल को कंपनी को वापस भेजना शुरू कर दिया है। मालूम हो कि 24 फरवरी को खाद्य सुरक्षा विभाग ने लाला बाजार स्थित मामराज विनोद कुमार की दुकान से ज्योति किरण सरसों के तेल का नमूना जांच के लिए भारत सरकार के केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला कोलकाता को भेजा था। रिपोर्ट में ज्योति किरण ब्रांड के तेल में मिलावट मिली और इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया। जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग धारा 51 और 59 का उल्लंघन पाते हुए अल्मोड़ा के ज्योति किरण सरसों के तेल के विक्रेता, हल्द्वानी के डीलर और राजस्थान कोटा की तेल कंपनी के मालिक के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां वाद दायर कर रहा है। इधर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डा. अभय कुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने सैंपल फेल होने की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी है और तेल को प्रतिबंधित करने के संबंध में शासन स्तर से कार्रवाई होगी। क्योंकि तेल को प्रतिबंधित करने का अधिकार शासन को ही है।
ज्योति किरण सरसों के तेल में मिलावट होने की जानकारी मिलने के बाद बृहस्पतिवार को अधिकांश व्यापारियों की दुकान से तेल हटा लिया। व्यापारियों का कहना है कि उन्हें इस कंपनी के तेल में मिलावट होने की जानकारी नहीं थी। जानकारी मिलने के बाद उन्होंने तेल को कंपनी को वापस भेजना शुरू कर दिया है। मालूम हो कि 24 फरवरी को खाद्य सुरक्षा विभाग ने लाला बाजार स्थित मामराज विनोद कुमार की दुकान से ज्योति किरण सरसों के तेल का नमूना जांच के लिए भारत सरकार के केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला कोलकाता को भेजा था। रिपोर्ट में ज्योति किरण ब्रांड के तेल में मिलावट मिली और इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया। जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग धारा 51 और 59 का उल्लंघन पाते हुए अल्मोड़ा के ज्योति किरण सरसों के तेल के विक्रेता, हल्द्वानी के डीलर और राजस्थान कोटा की तेल कंपनी के मालिक के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां वाद दायर कर रहा है। इधर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डा. अभय कुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने सैंपल फेल होने की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी है और तेल को प्रतिबंधित करने के संबंध में शासन स्तर से कार्रवाई होगी। क्योंकि तेल को प्रतिबंधित करने का अधिकार शासन को ही है।
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