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Almora News: पॉक्सो के दोषी को 22 साल कठोर कारावास

Thu, 11 Jan 2024 11:12 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Thu, 11 Jan 2024 11:12 PM IST
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22 Year Jail Term for Raping Minor
30 जनवरी 2023 के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
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न्यायालय ने पीड़िता को पांच लाख रुपये प्रतिकर दिलाने की संस्तुति की
अल्मोड़ा। पॉक्सो के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे की अदालत ने आरोपी सदराम को दोष सिद्ध करते हुए 22 साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही दूसरे आरोपी हसराम को दोष मुक्त कर दिया ।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा और अभियुक्त के अधिवक्ता गजेंद्र मेहता ने बताया कि एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को पुलिस को तहरीर दी। बताया कि आरोपी सदराम ने उसकी नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती कर दिया है। मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उसके के खिलाफ आरोप पत्र पेश होने के बाद मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा की अदालत में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त सदराम पर दोष सिद्ध करते हुए 22 वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं, मामले में दूसरे आरोपी हसराम को दोष मुक्त करार दिया। इसके अलावा न्यायालय ने पीड़िता को पांच लाख रुपये प्रतिकर दिलाने की संस्तुति की। संवाद
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