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गूंज मछली के मामले में पांचों आरोपी जमानत पर रिहा
Updated Mon, 31 Jul 2017 10:47 PM IST
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अल्मोड़ा। सल्ट के इनलौ गांव के नजदीक रामगंगा नदी में गूंच मछली पकड़े जाने के मामले में गिरफ्तार पांचों ग्रामीणों की जमानत की अर्जी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंजूर करते हुए रिहाई के आदेश जारी कर दिए हैं।
मालूम हो कि मानिला के निकट रामगंगा नदी में करीब 125 किलो से अधिक वजन की गूंच मछली पकड़ने के मामले में वन विभाग की टीम ने एक सप्ताह पूर्व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके इनलो गांव के गणेश राम, जीत राम, लाले राम, सुरेश राम, जगदीश राम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। सीजेएम की अदालत से जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद आरोपियों की जमानत पर सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। बताया गया है कि वन विभाग आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पांचों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी कर दिए। अभियोजन पक्ष की ओर से गिरीश चंद्र फुलारा और मनोज पंत ने और आरोपियों की ओर से पूरन सिंह कैड़ा ने पैरवी की।
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मालूम हो कि मानिला के निकट रामगंगा नदी में करीब 125 किलो से अधिक वजन की गूंच मछली पकड़ने के मामले में वन विभाग की टीम ने एक सप्ताह पूर्व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके इनलो गांव के गणेश राम, जीत राम, लाले राम, सुरेश राम, जगदीश राम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। सीजेएम की अदालत से जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद आरोपियों की जमानत पर सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। बताया गया है कि वन विभाग आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पांचों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी कर दिए। अभियोजन पक्ष की ओर से गिरीश चंद्र फुलारा और मनोज पंत ने और आरोपियों की ओर से पूरन सिंह कैड़ा ने पैरवी की।
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