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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   21 Year Jail Term for Raping Minor

Almora News: अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दोषी को 21 साल की सजा

Thu, 07 Dec 2023 12:00 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Thu, 07 Dec 2023 12:00 AM IST
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21 Year Jail Term for Raping Minor
अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के एक दोषी को 21 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसे 10 हजार रुपये अर्थदंड भी चुकाना होगा। पीड़िता को उत्तराखंड अपराध पीड़ित सहायता योजना के तहत चार लाख रुपये देने के आदेश भी दिए हैं। दोषी ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म किया था।
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जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि जून 2022 में लमगड़ा क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस में तहरीर दी थी। उसके मुताबिक जंगल में लकड़ी लेने गई उसकी नाबालिग बेटी घर नहीं लौटी। एक सप्ताह बाद किशोरी नजदीक के एक गांव में मिली। पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि आरोपी पंकज कुमार ने उसका अपहरण कर दुष्कर्म किया। मेडिकल में इसकी पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यह मामला न्यायालय में चल रहा था। विशेष सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 21 वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता ने 11 गवाह पेश किए। पीड़िता को चार लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने के भी आदेश जारी हुए हैं। संवाद
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