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उपभोक्ता फोरम ने एयरटेल कंपनी पर ठोका चार लाख का हर्जाना

Mon, 11 Jun 2018 11:39 PM IST
Updated Mon, 11 Jun 2018 11:39 PM IST
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उपभोक्ता फोरम ने एयरटेल कंपनी पर ठोका चार लाख का हर्जाना
अल्मोड़ा। एयरटेल कंपनी ने गहराई से छानबीन किए बगैर ही अज्ञात व्यक्ति को फर्जी दस्तावेजों के जरिए डुप्लीकेट सिम जारी कर दी। इस पर डुप्लीकेट सिम प्राप्त करने वाले बदमाशों ने संबंधित उपभोक्ता के खाते से ऑन लाइन बैंकिंग के जरिए 2.87 लाख रुपये निकाल लिए।
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सेना में कार्यरत उपभोक्ता ने इस मामले की शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम में दर्ज कराई। फोरम ने अपने आदेश में एयरटेल कंपनी से उपभोक्ता के खाते से निकाली गई 2.87 लाख रुपये की राशि के साथ ही मानसिक कष्ट के तौर पर एक लाख रुपये और वाद व्यय के लिए 15 हजार रुपये का भुगतान करने को कहा है।
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मूल रूप से बिहार निवासी और यहां सिख रेजीमेंट में कार्यरत श्याम कुमार ने जिला उपभोक्ता फोरम में भारती एयरटेल लिमिटेड 148 सिविल लाइंस मंदाकिनी टावर बरेली और भारती एयरटेल लिमिटेड पाटलीपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया पटना बिहार और एसबीआई उमानगर मुजफ्फरपुर के खिलाफ वाद दायर करके आरोप लगाया कि उन्होंने एयरटेल का मोबाइल नंबर 7739402122 (सिम) लिया था। मई 2017 में जम्मू-कश्मीर में तैनाती के दौरान कुछ समय नेटवर्क उपलब्ध नहीं रहने के कारण वह मोबाइल का उपयोग नहीं कर सका। इसी बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी नाम और पहचान पत्र के जरिए डुप्लीकेट सिम बनवा दी और धोखाधड़ी करके 18 मई 2017 को श्याम कुमार के बैंक खाते से ऑन लाइन बैंकिंग से करीब 2.87 लाख रुपये निकाल लिए।
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जिला उपभोक्ता फोरम ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनकर अपने निर्णय में कहा कि एयरटेल कंपनी के अधिकारियों ने काफी लापरवाही की। जिस कारण किसी अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी कागजों के जरिए डुप्लीकेट सिम प्राप्त कर लिया और सेना में कार्यरत सैनिक के खाते से 2.87 लाख रुपये निकाल लिए। साथ ही उपभोक्ता की शिकायतों के निस्तारण के लिए भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई।


फोरम ने अपने आदेश में एयरटेल कंपनी के संबंधित अधिकारियों से उपभोक्ता श्याम कुमार को 2 लाख 87 हजार 630 रुपये का भुगतान करने के साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए एक लाख रुपये और वाद व्यय के तौर पर 15 हजार रुपये का भुगतान करने को कहा है। एक माह के भीतर भुगतान नहीं करने पर चार प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा, सदस्य प्रभात कुमार जौधरी और लीला जोशी के हस्ताक्षरों से जारी किया गया है।
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