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एनडीपीएस एक्ट में आरोपी को नौ माह की सजा

Thu, 01 Nov 2018 11:22 PM IST
Updated Thu, 01 Nov 2018 11:22 PM IST
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एनडीपीएस एक्ट में आरोपी को नौ माह की सजा
अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने 8/20 एनडीपीएस एक्ट में आरोपी त्रिलोक सिंह पुत्र स्व. मोहन सिंह ग्राम पिठौनी बिरौड़ा तहसील अल्मोड़ा को दोषी पाते हुए नौ माह की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडित किया है।
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13 जनवरी 2018 को उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह 12:30 बजे बल्ढोटी तिराहे पर गश्त में थे। कुछ देर बाद एसओजी के दो कर्मचारी भी अपनी मोटर साइकिल से धारानौला की ओर आए। आयकर भवन ढूंगाधारा तिराहे पर आकर पुलिस ने चेकिंग की। इस दौरान ढूंगाधारा से एक संदिग्ध व्यक्ति पैदल आ रहा था। पुलिस ने उसे रोका और उसने अपना नाम त्रिलोक सिंह पुत्र स्व. मोहन सिंह बताया। तलाशी लेने पर उसकी जेब से चरस बरामद हुई।
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पुलिस ने इलेक्ट्रानिक तराजू से चरस तोली और उसका वजन 170 ग्राम निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया। मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हुआ। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अभियंता (फौजदारी) शेखर चंद्र नैल्वाल, विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने न्यायालय में सात गवाह पेश कराए गए। न्यायालय में आरोपी पर दोष सिद्ध हुआ।
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