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चैक बाउंस मामले में आरोपी को एक साल की सजा और छह लाख जुर्माना
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अल्मोडा। चेक बाउंस होने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह ने जागेश्वर क्षेत्र निवासी भानु भट्ट को एक साल की सजा और छह लाख जुर्माने की सजा सुनाई है।
भानु भट्ट ने प्रताप सिंह को तीन लाख रुपये का चेक दिया था, जिसे प्रताप सिंह ने बैंक में लगाया तो चेक बाउंस हो गया। मामले में प्रताप सिंह ने न्यायालय में वाद दायर किया।
यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह की अदालत में चला। 138 एनआईएक्ट में भानु भट्ट पर दोष सिद्ध होने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त को एक साल की कैद और छह लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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भानु भट्ट ने प्रताप सिंह को तीन लाख रुपये का चेक दिया था, जिसे प्रताप सिंह ने बैंक में लगाया तो चेक बाउंस हो गया। मामले में प्रताप सिंह ने न्यायालय में वाद दायर किया।
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यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह की अदालत में चला। 138 एनआईएक्ट में भानु भट्ट पर दोष सिद्ध होने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त को एक साल की कैद और छह लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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