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अश्लील फोटो वायरल करने के मामले में जेल में बिताई अवधि की सजा
Updated Wed, 17 Oct 2018 11:01 PM IST
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अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने एक लड़की के अश्लील फोटो व्हाट्सएप पर वायरल करने के मामले में दो लोगों को 14 पॉक्सो एक्ट और धारा 67 (बी) आईटी एक्ट के तहत उनकी ओर से जेल मेे बिताई गई अवधि की कैद और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों अभियुक्त 36 दिन से जेल में हैं।
14 मई 2018 को पीड़िता के गांव के किसी व्यक्ति ने उसके पिता को बताया कि उनकी बेटी की अश्लील फोटो किसी ने व्हाट्सएप पर वायरल की है। इसकी शिकायत लड़की के पिता ने पटवारी दूनागिरि (द्वाराहाट) से की। बाद में यह मामला रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित हो गया।
पुलिस ने विवेचना की और जांच में पाया कि पीड़िता का अश्लील फोटो दीपक रावत उर्फ नाटू पुत्र स्व. पूरन सिंह रावत ग्राम टोडरा (दूनागिरि) ने वायरल की थी, जबकि अशोक प्रसाद पुत्र रमेश राम निवासी ग्राम दुधोली (दूनागिरि) ने इस फोटो पर कमेंट किए थे। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में सात गवाह परीक्षित कराए गए। न्यायाधीश ने पत्रावली में मौजूद मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन कर अभियुक्त दीपक रावत और अशोक प्रसाद को धारा 14 पॉक्सो एक्ट और धारा 67 (बी) आईटी एक्ट के तहत उनकी ओर से जेल में बिताई गई अवधि और उक्त दोनों धाराओं में दोनों को पांच-पांच हजार (कुल दस-दस हजार) रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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14 मई 2018 को पीड़िता के गांव के किसी व्यक्ति ने उसके पिता को बताया कि उनकी बेटी की अश्लील फोटो किसी ने व्हाट्सएप पर वायरल की है। इसकी शिकायत लड़की के पिता ने पटवारी दूनागिरि (द्वाराहाट) से की। बाद में यह मामला रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित हो गया।
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पुलिस ने विवेचना की और जांच में पाया कि पीड़िता का अश्लील फोटो दीपक रावत उर्फ नाटू पुत्र स्व. पूरन सिंह रावत ग्राम टोडरा (दूनागिरि) ने वायरल की थी, जबकि अशोक प्रसाद पुत्र रमेश राम निवासी ग्राम दुधोली (दूनागिरि) ने इस फोटो पर कमेंट किए थे। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में सात गवाह परीक्षित कराए गए। न्यायाधीश ने पत्रावली में मौजूद मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन कर अभियुक्त दीपक रावत और अशोक प्रसाद को धारा 14 पॉक्सो एक्ट और धारा 67 (बी) आईटी एक्ट के तहत उनकी ओर से जेल में बिताई गई अवधि और उक्त दोनों धाराओं में दोनों को पांच-पांच हजार (कुल दस-दस हजार) रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।