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वाहनों में 21 से लगने शुरु होंगे गति नियंत्रक
Updated Tue, 15 May 2018 10:53 PM IST
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अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय से जुड़े वाहनों में गति नियंत्रक लगाने का काम आगामी 21 मई से शुरू हो जाएगा। शासन के निर्देश के मुताबिक परिवहन वाहनों में गति नियंत्रक की अनिवार्यता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। केंद्रीय मोटर यान नियमावली 1989 के उप नियम दो के तहत उत्तराखंड में एक अक्तूबर 2015 से पूर्व रजिस्टर्ड सभी वाहनों में 31 जनवरी 2017 तक गति नियंत्रक लगाने का प्रावधान किया गया था।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आलोक जोशी ने बताया कि अधिकतम गति सीमा 80 किमी प्रति घंटा तय की गई थी, जबकि परिसंकटमय माल को वहन करने वाले परिवहन यानों, डंपर, टैंकर, स्कूल बस, सीटी बस पर अधिकतम 60 किमी प्रति घंटा पूर्व नियम गति सीमा वाला गति नियंत्रक लगाने के आदेश निर्गत किए गए थे। उन्होंने बताया कि परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा नौ कंपनियों को परिवहन यानों में गति नियंत्रक लगाने की अनुमति तय शर्तों के अधीन प्रदान की गई है। गति नियंत्रक को लगाने, सही रखरखाव से संबंधित मापदंड भी निर्धारित कर दिए गए हैं। गति नियंत्रक की कीमत औसतन सात हजार रुपये होगी। उन्होंने बताया कि परिवहन यानों के फिटनेस प्रमाण पत्र को गति नियंत्रक के होने पर ही जारी किया जाएगा। गति नियंत्रक पर किसी प्रकार की छेड़छाड़ करने अथवा गति नियंत्रक लगा हुआ न मिलने पर वाहन स्वामी, चालक के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की संबंधित धारा के तहत प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।
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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आलोक जोशी ने बताया कि अधिकतम गति सीमा 80 किमी प्रति घंटा तय की गई थी, जबकि परिसंकटमय माल को वहन करने वाले परिवहन यानों, डंपर, टैंकर, स्कूल बस, सीटी बस पर अधिकतम 60 किमी प्रति घंटा पूर्व नियम गति सीमा वाला गति नियंत्रक लगाने के आदेश निर्गत किए गए थे। उन्होंने बताया कि परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा नौ कंपनियों को परिवहन यानों में गति नियंत्रक लगाने की अनुमति तय शर्तों के अधीन प्रदान की गई है। गति नियंत्रक को लगाने, सही रखरखाव से संबंधित मापदंड भी निर्धारित कर दिए गए हैं। गति नियंत्रक की कीमत औसतन सात हजार रुपये होगी। उन्होंने बताया कि परिवहन यानों के फिटनेस प्रमाण पत्र को गति नियंत्रक के होने पर ही जारी किया जाएगा। गति नियंत्रक पर किसी प्रकार की छेड़छाड़ करने अथवा गति नियंत्रक लगा हुआ न मिलने पर वाहन स्वामी, चालक के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की संबंधित धारा के तहत प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।
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