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राजस्थान सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश काला कानून है: उलोवा
Updated Mon, 23 Oct 2017 10:47 PM IST
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अल्मोड़ा। उत्तराखंड लोक वाहिनी ने राजस्थान सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को काला कानून बताते हुए कहा कि विधेयक सांसदों, विधायकों, जजों और सरकारी अफसरों को कानून से बचाता है। उलोवा के केंद्रीय अध्यक्ष डा. शमशेर सिंह बिष्ट ने कहा कि इस कानून से सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को समाप्त करके पुन: आपातकाल को दोहराना चाहती है।
मालूम हो कि राजस्थान सरकार ने सोमवार को विधानसभा में क्रिमिनल लॉज अध्यादेश प्रस्तुत किया। इस अध्यादेश के तहत राजस्थान में अब पूर्व और वर्तमान जजों, सरकारी कर्मचारियों, बाबुओं के खिलाफ पुलिस या अदालत में शिकायत करना आसान नहीं होगा। डा. बिष्ट ने इसे प्रेस की आजादी पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि इस विधेयक का सबसे नकारात्मक प्रभाव मीडिया पर पड़ने वाला है और आने वाले समय में इस विधेयक से प्रेस की पूरी आजादी समाप्त हो जाएगी। यही नहीं अब नेताओं और अफसरों को भ्रष्टाचार की खुली छूट मिल जाएगी।
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मालूम हो कि राजस्थान सरकार ने सोमवार को विधानसभा में क्रिमिनल लॉज अध्यादेश प्रस्तुत किया। इस अध्यादेश के तहत राजस्थान में अब पूर्व और वर्तमान जजों, सरकारी कर्मचारियों, बाबुओं के खिलाफ पुलिस या अदालत में शिकायत करना आसान नहीं होगा। डा. बिष्ट ने इसे प्रेस की आजादी पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि इस विधेयक का सबसे नकारात्मक प्रभाव मीडिया पर पड़ने वाला है और आने वाले समय में इस विधेयक से प्रेस की पूरी आजादी समाप्त हो जाएगी। यही नहीं अब नेताओं और अफसरों को भ्रष्टाचार की खुली छूट मिल जाएगी।
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