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बायोमेडिकल वेस्ट नहीं उठाएगी पालिका
Updated Wed, 16 May 2018 10:56 PM IST
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अल्मोड़ा। अगर आप मेडिकल स्टोर, क्लीनिक, पैथोलॉजी चलाते हैं तो बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण आपको स्वयं करना होगा। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों का हवाला देते हुए नगर पालिका ने सभी अस्पताल समेत मेडिकल स्टोर, क्लीनिक संचालकों को पत्र भेजकर आगाह कर दिया है। पालिका ने भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी है।
वर्तमान में सरकारी, निजी अस्पतालों के अलावा मेडिकल स्टोर, क्लीनिक, पैथोलॉजी आदि जगहों में हर रोज बड़ी मात्रा में बायोमेडिकल वेस्ट जमा होता है। जिसे नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा फेंका जाता है, लेकिन अब पालिका बायोमेडिकल वेस्ट नहीं उठाएगी।
नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्याम सुंदर प्रसाद ने बताया कि अब मेडिकल स्टोर, अस्पताल, क्लीनिक संचालकों को जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन 2016 के नियमों का पालन करना होगा। उन्हें बायोमेडिकल वेस्ट को फेंकने के लिए अपने स्तर से व्यवस्था करनी होगी। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि पालिका से सभी मेडिकल स्टोर, क्लीनिक संचालकों और अस्पतालों को पत्र भेजकर आगाह किया जा रहा है।
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वर्तमान में सरकारी, निजी अस्पतालों के अलावा मेडिकल स्टोर, क्लीनिक, पैथोलॉजी आदि जगहों में हर रोज बड़ी मात्रा में बायोमेडिकल वेस्ट जमा होता है। जिसे नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा फेंका जाता है, लेकिन अब पालिका बायोमेडिकल वेस्ट नहीं उठाएगी।
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नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्याम सुंदर प्रसाद ने बताया कि अब मेडिकल स्टोर, अस्पताल, क्लीनिक संचालकों को जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन 2016 के नियमों का पालन करना होगा। उन्हें बायोमेडिकल वेस्ट को फेंकने के लिए अपने स्तर से व्यवस्था करनी होगी। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि पालिका से सभी मेडिकल स्टोर, क्लीनिक संचालकों और अस्पतालों को पत्र भेजकर आगाह किया जा रहा है।
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