फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   11 years imprisonment to the person guilty of hashish smuggling

Almora News: चरस तस्करी के दोषी को 11 साल की सजा

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 22 Dec 2023 10:21 PM IST
विज्ञापन
11 years imprisonment to the person guilty of hashish smuggling
अल्मोड़ा। चरस तस्करी के दोषी दिवान सिंह निवासी कपकोट, बागेश्वर को विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे की अदालत ने 11 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को एक लाख रुपये अर्थदंड भी चुकाना होगा। जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 14 अक्तूबर 2020 को सोमेश्वर में पुलिस और एसओजी की टीम ने भैसड़ गांव के पास एक व्यक्ति को पकड़ा था। उसके बैग से 7.546 किलो चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। विशेष सत्र न्यायालय ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन कर आरोपी को दोषी मानते हुए 11 साल कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed