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एनडीपीएस एक्ट के दो आरोपियों को दस वर्ष की सजा, 50 हजार जुर्माना

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 11 May 2022 11:51 PM IST
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10 Year Jail Term for Two People
अल्मोड़ा। एनडीपीएस एक्ट के दो दोषियों को विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने दस-दस वर्ष कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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मामले की पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर नैलवाल और विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र जोशी ने 11 गवाह कोर्ट में पेश किए। अभियोजन पक्ष ने बताया कि 22 दिसंबर 2021 को भतरौजखान थाना पुलिस ने 70 किलो गांजे के साथ कचनालगाजी, कुमाऊं कॉलोनी काशीपुर निवासी मो. मुजीब और रामनगर निवासी मो. गुलफाम को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मो. मुजीब और मो. गुलफाम को दस वर्ष कारावास के साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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