Varanasi: 11 साल पुराने बैंककर्मी हत्याकांड में गवाह का बयान दर्ज, पूर्व सांसद और उसका बेटा है आरोपी
वाराणसी के भोजूबीर में 11 साल पहले बैंककर्मी महेश जायसवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गुरुवार को इस मामले में गवाह का बयान कोर्ट में दर्ज हुआ। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई तीन अगस्त को करेगी।
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विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत में गुरुवार को वाराणसी के भोजूबीर में 11 साल पहले की गई बैंककर्मी महेश जायसवाल की हत्या में गवाह अर्दली बाजार निवासी संत प्रसाद उर्फ गुड्डू जायसवाल का बयान दर्ज किया गया। कोर्ट में एडीजीसी विनय कुमार सिंह और वादी के अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह प्रिंस ने गवाह का बयान दर्ज कराया।
गवाह संत प्रसाद उर्फ गुड्डू जायसवाल ने अपने बयान में कहा कि वह पूर्व सांसद जवाहर जायसवाल की एक मामले में पैरवी कर रहे थे। जमानत अर्जी सत्र अदालत से खारिज हो जाने पर जवाहर और उसका पुत्र गौरव कमजोर व लचर पैरवी करने का आरोप लगते हुए उनसे रंजिश रखने लगे। साथ ही, एक सप्ताह में हत्या कराने की धमकी दी।
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गलतफहमी में हुई मेरे भाई की हत्या
23 अप्रैल 2012 को वह अपने घर पर ही थे। उनके चचेरे भाई बैंककर्मी महेश जायसवाल स्कूटी से अर्दली बाजार गए थे। भोजूबीर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर महेश की हत्या कर दी। संत प्रसाद उर्फ गुड्डू जायसवाल ने कहा कि महेश की हत्या गलतफहमी में की गई। कारण कि उनकी और उनके भाई महेश की शक्ल एक-दूसरे से मिलती-जुलती थी।
संत प्रसाद उर्फ गुड्डू जायसवाल ने कहा कि पहले मिली धमकी के कारण उन्हें विश्वास हो गया कि उनके भाई महेश की हत्या जवाहर और उसके पुत्र गौरव ने भाड़े के शूटरों से कराई है। इस घटना के बाद से वह काफी डरे-सहमे थे। दो पुलिसकर्मी उनके घर पर सुरक्षा के लिए लगाए गए।
अब तीन अगस्त को सुनवाई
उन्हें पूरा विश्वास है कि जवाहर और उसका पुत्र गौरव कभी भी उनकी हत्या कर या करवा सकते हैं। संत प्रसाद उर्फ गुड्डू जायसवाल ने घटना के पहले जवाहर को चंदौली का पूर्व सांसद और प्रभावशाली व्यक्ति बताया। संत प्रसाद उर्फ गुड्डू जायसवाल का बयान अभी जारी है। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई तीन अगस्त को करेगी।