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परिवहन विभाग: बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों का नहीं होगा कोई काम, अंतिम समयसीमा तय
Fri, 03 Sep 2021 07:20 PM IST
उत्पल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: उत्पल कांत
Updated Fri, 03 Sep 2021 07:20 PM IST
सार
चोरी के वाहनों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उपयोग को रोकने के लिए शासन ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया है। समयसीमा के बाद भी एचएनएस प्लेट नहीं लगे वाहनों का डुप्लीकेट आरसी, पंजीयन नवीकरण, फिटनेस आदि काम नहीं होगा।
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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
- फोटो : सोशल मीडिया।
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विस्तार
बिना हाई सिक्योरिटी नंबर (एचएसएन) प्लेट वाले वाहनों का परिवहन विभाग से जुड़ा कोई काम 30 सितंबर के बाद नहीं होगा। वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की शासन की ओर से समयसीमा तय होने के बाद विभाग की ओर से अभियान भी चलाया जाएगा। समयसीमा के बाद भी एचएनएस प्लेट नहीं लगे वाहनों का डुप्लीकेट आरसी, पंजीयन नवीकरण, फिटनेस आदि काम नहीं होगा।
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चोरी के वाहनों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उपयोग को रोकने के लिए शासन ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया है। जनवरी-2019 से डीलरों ने नई वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना शुरू कर दिया है।
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परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने सभी आरटीओ को दिसंबर-2019 तक हर हाल में सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का निर्देश दिया था। शासन ने इसकी समयसीमा बढ़ाकर पहले अक्तूबर 2020 और फिर नवंबर 2020 की गई थी। एआरटीओ प्रशासन सर्वेश चतुर्वेदी ने बताया कि 30 सितंबर अंतिम डेट लाइन है। इसके बाद बिना हाई सिक्योरिटी नंबर लगे वाहनों के काम काज पर कार्यालय में रोक लगा दी गई है।
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वेबसाइट पर फीड होता है सिक्योरिटी नंबर प्लेट
कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम होने के बाद एक बार फिर प्रदेश में शासन स्तर पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लगवाए जाने पर जोर दिया जाने लगा है। शासन स्तर से बुधवार को आदेश जारी किया गया है कि 30 सितंबर तक सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग जाना चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया है कि इसके बाद इस अवधि को बढ़ाए जाने की संभावना नहीं है। यदि वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी तो चालान की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
डीलर नए वाहनों में जब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाकर अप्रुवल नहीं करेगा, तब तक परिवहन कार्यालय से उस गाड़ी का पंजीयन किताब नहीं मिलेगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के आगे और पीछे सीरियल नंबर (बार कोड) होता है। यह परिवहन विभाग के वेबसाइट फीड किया जाता है। यदि फीड नहीं है तो वह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट फर्जी है।
डीलर नए वाहनों में जब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाकर अप्रुवल नहीं करेगा, तब तक परिवहन कार्यालय से उस गाड़ी का पंजीयन किताब नहीं मिलेगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के आगे और पीछे सीरियल नंबर (बार कोड) होता है। यह परिवहन विभाग के वेबसाइट फीड किया जाता है। यदि फीड नहीं है तो वह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट फर्जी है।