Varanasi News: सूदखोरी-रंगदारी मामले में मटरू राय को जमानत, दो माह पहले कोर्ट में किया था सरेंडर
लालपुर-पांडेयपुर थाने के हिस्ट्रीशीटर रमेश राय उर्फ मटरू ने चेतगंज थाने में दर्ज चोरी के एक मामले में मटरू राय ने पुलिस को चकमा देकर बीते 15 जुलाई को आत्मसमर्पण किया था।
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हथुआ मार्केट के व्यापारी से रंगदारी मांगने और सूदखोरी के आरोपी बक्सर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमेश राय उर्फ मटरू राय को जमानत मिल गई। गुरुवार को प्रभारी सत्र न्यायाधीश किरन पाल सिंह की अदालत ने एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें और बंधपत्र देने पर मटरू को रिहा करने का आदेश दिया।
चेतगंज थाने में दर्ज चोरी के एक मामले में मटरू राय ने पुलिस को चकमा देकर बीते 15 जुलाई को आत्मसमर्पण किया था। लालपुर-पांडेयपुर थाने के हिस्ट्रीशीटर रमेश राय उर्फ मटरू खिलाफ चेतगंज थाने में रंगदारी समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज है।
7 लाख के ब्याज के एवज में वसूल लिए 70 लाख
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनुज यादव, विकास सिंह व मनीष राय के अनुसार वादी हथुआ मार्केट के दुकानदार रविंद्र जायसवाल ने चेतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि रविंद्र जायसवाल ने 2007 में व्यवसायिक जरूरतों के लिए सात लाख रुपये तीन किश्त में नदेसर निवासी काशी सिंह से ब्याज के तौर पर लिया था। सिक्योरिटी के तौर पर कई सादे चेकों पर गवाह टेढ़ीनीम दशाश्वमेध निवासी अन्न गुप्ता, डोमरी पड़ाव निवासी प्रदीप खरे के समक्ष हस्ताक्षर कराया गया था।
आरोप है कि काशी सिंह ने सात लाख की वापसी के मद में 65 से 70 लाख रुपये वसूल लिए और इतनी धनराशि ब्याज के रूप में लेने के बावजूद काशी सिंह और चेतगंज निवासी रमेश राय उर्फ मटरू राय ने मेरा चेक कई बार मांगने के बाद भी नहीं दिया। दोनों ने 33 लाख 50 हजार रुपये और मांगे। कहा कि पैसे नहीं हैं तो दुकान मेरे नाम करो।
इस बीच अप्रैल 2022 के तीसरे एवं चौथे हफ्ते में काशी सिंह व रमेश राय उर्फ मटरू राय द्वारा दो बार वादी को हथुआ मार्केट में पीछे बुलाकर 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगी। न देने पर हत्या की धमकी दी। उस वक्त गवाह के तौर पर राहुल सिंह एवं अन्नू गुप्ता मौजूद थे। इस दौरान रमेश राय उर्फ मटरू राय एवं काशी सिंह ने उससे कई सादे स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर कराया।