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रामबिहारी चौबे हत्याकांड में वादी सहित छह का बयान दर्ज, सुप्रीम कोर्ट ने गठित की है एसआईटी

Wed, 10 Feb 2021 10:44 PM IST
स्‍वाधीन तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: स्‍वाधीन तिवारी Updated Wed, 10 Feb 2021 10:44 PM IST
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The statement of six including the plaintiff was recorded in the Rambihari Chaubey murder case
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

श्रीकंठपुर निवासी बसपा नेता रामबिहारी चौबे हत्याकांड की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अब तक वादी और गवाहों सहित छह लोगों का बयान दर्ज किया है। एसआईटी फरवरी के आखिरी तक सुप्रीम कोर्ट को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप देगी।

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चार दिसंबर 2015 की सुबह चौबेपुर थाना अंतर्गत श्रीकंठपुर निवासी रामबिहारी चौबे के घर में बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी थी। प्रकरण में छह अप्रैल 2017 को अजय मरदह, आशुतोष और राजू बिहारी को गिरफ्तार किया था।
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इसके बाद सैयदराजा के भाजपा विधायक सुशील सिंह का नाम आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोपी के तौर पर मुकदमे में शामिल किया गया था। बाद में पुलिस ने विधायक को क्लीन चिट दे दी थी। विधायक सुशील सिंह को पुलिस की ओर से क्लीन चिट मिलने पर रामबिहारी चौबे के बेटे अमरनाथ चौबे सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए।
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सुप्रीम कोर्ट ने विधायक को मिली क्लीन चिट को दरकिनार कर उनकी भूमिका की जांच के लिए आदेश देते हुए आईपीएस सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। एसआईटी के सदस्य इन दिनों शहर में ही डेरा डाले हुए हैं।
 

एसआईटी ने वादी अमरनाथ चौबे, उनके भाई और गवाहों सहित छह लोगों का कलमबंद बयान अब तक दर्ज किया है। इसके साथ ही मुकदमे के संबंध में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के साथ ही यह भी जानकारी ली कि विधायक को किस आधार पर क्लीन चिट दी गई थी। पड़ताल अब तक कहां पहुंची है, इस संबंध में बुधवार को पूछे जाने पर एसआईटी में शामिल सदस्यों ने गोपनीयता का हवाला देते हुए कोई जानकारी देने से इंकार कर दिया।

दो युवकों की हत्या की जांच के लिए जल्द आएगी सीबीआई
गोला दीनानाथ के शुभम केसरी और महमूरगंज के रवि पांडेय की हत्या के मामले की जांच के लिए जल्द ही सीबीआई की टीम शहर आएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सीबीआई जांच शुरू करे और प्रारंभिक प्रगति रिपोर्ट 19 फरवरी को प्रस्तुत करे। शुभम और रवि 22 दिसंबर 2020 को गायब हो गए थे।

इसके बाद उनका शव मिर्जापुर के अहरौरा क्षेत्र में पहाड़ी के नीचे मिला था। शुभम के भाई शिवम का आरोप है कि चौक, जैतपुरा और लालपुर पांडेयपुर थाने की पुलिस ने दोनों को रास्ते से उठाकर उनकी हत्या कर दी। घटना के संबंध में पुलिस की ओर से जो रिपोर्ट दी गई, उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुमराह करने वाली बताते हुए नाराजगी जाहिर की है।
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