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शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Thu, 02 Jul 2020 12:01 AM IST
स्वाधीन तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: स्वाधीन तिवारी
Updated Thu, 02 Jul 2020 12:01 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : Pixabay
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विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में हुई धांधली के मामले में आरोपी पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर निवासी संजय कुमार वर्मा की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
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प्रकरण के अनुसार, 28 जुलाई 2018 को उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की ओर से आयोजित एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों से रकम लेकर धांधली की गई थी। 28 मई 2019 को एसटीएफ ने चोलापुर थाना क्षेत्र से कौशिक कुमार को गिरफ्तार कर इस धांधली का खुलासा किया था।
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कौशिक कुमार के बाद लोकसेवा आयोग की तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार को भी गिरफ्तार किया गया था। बाद में अन्य आरोपी भी पकड़े गए और कुछ ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था।
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