{"_id":"5b8bbdcc42c792464e177f1c","slug":"sonbhadra-court-gives-order-fir-arrest-daroga","type":"story","status":"publish","title_hn":"कोर्ट ने दिया दरोगा की गिरफ्तारी का आदेश, एसएसपी वाराणसी को भी लिखा पत्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कोर्ट ने दिया दरोगा की गिरफ्तारी का आदेश, एसएसपी वाराणसी को भी लिखा पत्र
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,सोनभद्र
Updated Sun, 02 Sep 2018 04:09 PM IST
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अमानत में खयानत मामले में बार-बार साक्ष्य के लिए बुलाने पर भी दरोगा बाली मौर्या को अदालत में हाजिर न होना भारी पड़ गया। सोनभद्र सीजेएम नेत्रपाल सिंह की अदालत ने शनिवार को दरोगी की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी को भी पत्र लिखकर कहा है कि दरोगा को गिरफ्तार कर 14 सितंबर को न्यायालय में हाजिर कराएं।
श्री प्रकाश पांडेय कांगो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज डाला की ओर से दी गई तहरीर पर चोपन थाने में 10 नवंबर 2014 को राजन केशरी एवं प्रमोद सिंह पटेल निवासी बिहार के विरुद्ध अमानत में खयानत की एफआईआर दर्ज हुई थी। मामले के अनुसार दो ट्रकों पर 1200 बोरी सीमेंट बिहार भेजी गई थी, जिसे रास्ते में ही बेच दिया गया।
यह घटना दो जून 2014 की है। इस मामले में बार-बार दरोगा बाली मौर्या को साक्ष्य के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन वे नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह से मुकदमे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इस मामले में अदालत ने दरोगा बाली मौर्या के विरुद्ध गैर जमानती वारंट एवं कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
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श्री प्रकाश पांडेय कांगो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज डाला की ओर से दी गई तहरीर पर चोपन थाने में 10 नवंबर 2014 को राजन केशरी एवं प्रमोद सिंह पटेल निवासी बिहार के विरुद्ध अमानत में खयानत की एफआईआर दर्ज हुई थी। मामले के अनुसार दो ट्रकों पर 1200 बोरी सीमेंट बिहार भेजी गई थी, जिसे रास्ते में ही बेच दिया गया।
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यह घटना दो जून 2014 की है। इस मामले में बार-बार दरोगा बाली मौर्या को साक्ष्य के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन वे नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह से मुकदमे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इस मामले में अदालत ने दरोगा बाली मौर्या के विरुद्ध गैर जमानती वारंट एवं कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
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