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वाराणसी: पूर्व सांसद जवाहर समेत छह अदालत में तलब, गलत आयकर रिटर्न दाखिल का है मामला
Thu, 22 Oct 2020 12:33 AM IST
स्वाधीन तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: स्वाधीन तिवारी
Updated Thu, 22 Oct 2020 12:33 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने 23 वर्ष पुराने आयकर से जुड़े गलत रिटर्न दाखिल करने से संबंधित परिवाद में हाजिरी माफी का आवेदन खारिज कर दिया है। साथ ही अदालत ने चंदौली के पूर्व सांसद जवाहर लाल जायसवाल समेत छह लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी करते हुए चार नवंबर को तलब किया है।
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अदालत में आयकर विभाग की ओर से विशेष लोक अभियोजक नियाज अहमद खान ने पैरवी की। अदालत ने कहा- पत्रावली देखने से स्पष्ट है कि वर्ष 2013 में आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। सभी को फरार भी घोषित किया गया था। जमानतदारों को नोटिस भी जारी की गई थी और एसएसपी को पत्र भी लिखा गया था।
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सुनवाई की पिछली तारीख 12 मार्च 2014 को स्पष्ट किया गया था कि किसी भी आरोपी की हाजिरी माफ नहीं की जाएगी। पुराने मामलों के शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण के हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद आरोपी हाजिरी माफी के लिए आवेदन देते रहे।
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ऐसे में बुधवार को दिए गए हाजिरी माफी के आवेदन को खारिज करते हुए गैर जमानती वारंट के जरिए तलब करने का कोर्ट ने आदेश दिया। अदालत ने जिन्हें तलब किया गया है उनमें पूर्व सांसद जवाहर लाल जायसवाल, बद्री जायसवाल, श्यामजी, सोहन प्रसाद, मदन मोहन और विनायक प्रसाद शामिल हैं। सभी पर आरोप है कि एक कंपनी बनाकर देशी शराब के कारोबार का गलत आयकर रिटर्न दाखिल किया। आयकर के असिस्टेंट कमिश्नर एसबी सिंह ने इस मामले में कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था।