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वाराणसी में 29 मार्च की रात से लागू होगी धारा 144, गंगा स्नान करने से पहले जान लें ये नियम
Tue, 23 Mar 2021 12:58 PM IST
गीतार्जुन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: गीतार्जुन गौतम
Updated Tue, 23 Mar 2021 12:58 PM IST
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जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा।
- फोटो : अमर उजाला।
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वाराणसी में सभी गंगा घाटों पर 29 मार्च की रात 12 बजे धारा 144 लागू हो जाएगी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने यह आदेश दिया है। इस दौरान गंगा में नाव के संचालन पर भी प्रतिबंध रहेगा। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी गंगा में साबुन से स्नान न करेगा और न ही कैमिकल, सर्फ और डिट्रजेंट से कपड़ों को धोएगा।
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जिलाधिकारी ने कौशल राज शर्मा ने कहा कि 29 मार्च को जिले में होली परंपरागत रूप से मनाई जाएगी। इस दौरान लोग होली खेलने के बाद गंगा नदी में नहाने के लिए जाते हैं। इस दौरान कोई अनहोनी हो सकती है। जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है।
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ऐसे हालातों में सभी गंगा घाटों पर सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की जाएगी। साथ ही अराजक तत्वों द्वारा की जाने वाली अराजकता में भी रोक लग सकेगी। साथ ही गंगा नदी में सभी तरह की नावों का संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। अगर कोई भी व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
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