वाराणसी: ईवीएम प्रकरण में बवाल का आरोपी सपा नेता गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान
वाराणसी के पहड़िया मंडी में मतगणना स्थल पर आठ मार्च को ईवीएम बदलने की फर्जी सूचना पर तोड़फोड़ व उपद्रव करने के एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
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वाराणसी के पहड़िया मंडी में ईवीएम बदलने की अफवाह पर हुए बवाल मामले में लालपुर-पांडेयपुर पुलिस ने गुरुवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार बीते आठ मार्च को ईवीएम प्रकरण को लेकर हुए बवाल में एडीजी जोन रामकुमार की गाड़ी पर पथराव, चालक और गनर पर जानलेवा हमले मामले में सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से औरंगाबाद निवासी सपा नेता और पूर्व पार्षद शमशुल हक उर्फ बाबू अकेला को गिरफ्तार किया गया।
लालपुर-पांडेयपुर इंस्पेक्टर सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि सीसीटीवी और फुटेज के माध्यम से अन्य की गिरफ्तारी को लेकर दबिश दी जा रही है। इससे पहले जैतपुरा पुलिस ने कमलगढ़हा के रहने वाले चांद बाबू उर्फ साहेबे आलम, पुनीत यादव और चंदन श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया था।
जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट
बड़ागांव थानाक्षेत्र के खटौरा गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ गुरुवार को मुकदमा दर्ज कराया। खटौरा निवासी आदर्श सिंह का आरोप है कि जितेंद्र, हर्षित, हेमन्त, व शशिभूषण सिंह ने बुधवार की सुबह घर पर चढ़कर मारपीट की। वहीं जितेंद्र सिंह का आरोप है कि जमीनी विवाद को आदर्श सिंह, अनिकेत, अरूण, भूपत, चंद्रकला व ओमप्रकाश सहित अन्य लोगों ने मारपीट और घर में तोड़फोड़ की।
महिला ने जेठ सहित तीन पर दर्ज कराया छेड़खानी और उत्पीड़न का मुकदमा
महिला ने अपने जेठ सहित ससुराल के अन्य सदस्यों के खिलाफ जबरन मकान खाली कराने और छेड़छाड़ सहित अन्य आरोपों में कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया। घौसाबाद की रहने वाली पीड़िता के अनुसार पति की 2017 में निधन होने के बाद नाबालिग दो बच्चों के साथ पैतृक मकान में रहती है।
ससुर की कोरोना काल में मौत होने के बाद दो जेठ देवेंद्र शर्मा और सुरेंद्र शर्मा जबरन मकान खाली कराने के लिए प्रताड़ित करते हैं। वहीं अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी और छेड़खानी की गई। दो जेठ, भतीजे सहित तीन के खिलाफ कैंट पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
ईवीएम बवाल मामले में 16 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम बदलने को लेकर हुए बवाल मामले में अंतरिम जमानत पर रहे 16 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज जेएम निधि पांडेय की अदालत ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। इस दौरान जानलेवा हमले की भी धारा बढ़ने के बाद कोर्ट ने आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
जेल जाने वालों में मो. स्वालेह, मो. हसीन, रियाजुद्दीन, समशुल आरफीन, कयामुल, इस्माइल अहमद, मो. मुस्तकीम, मो. मुस्माइल आदि शामिल रहे। इस मामले में पुलिस ने 11 मार्च को 40 नामजद समेत 600 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें से कई जमानत पर रिहा हो गए।
यह सभी 16 आरोपी बीते चार अप्रैल को समर्पण के बाद अंतरिम जमानत पर थे। इस बीच जैतपुरा पुलिस ने प्रकरण में आरोपियों पर आईपीसी की धारा बढ़ाई। न्यायिक रिमांड बनाने के बाद आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर जेल भेज दिया गया।