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जौनपुरः सीएमएस को सरकारी एंबुलेंस एक कार चालक की मौत के संबंध में जारी होगी 12 लाख की आरसी

Wed, 15 Jan 2020 10:24 AM IST
स्‍वाधीन तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जौनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जौनपुर Published by: स्‍वाधीन तिवारी Updated Wed, 15 Jan 2020 10:24 AM IST
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RC of Rs 12 lakh will be released to CMS in death of a car driver from government ambulance
- फोटो : www.pexels.com

जौनपुर में वैवाहिक समारोह में पूर्व मंत्री शिवपाल यादव के आगमन पर सरपतहा जा रही एंबुलेंस की टक्कर से कार चालक की मौत के मामले में जिला जज ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के खिलाफ 12 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति के लिए आरसी जारी करने का आदेश दिया है।

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जिला जज ने यह फैसला हाईकोर्ट में जिलाधिकारीा और सीएमएस की अपील निरस्त होने के बाद किया है। धनराशि अदा न करने पर खाता कुर्क किया जाएगा। सरपतहा थाना क्षेत्र में 2 जून 2013 को एक विवाह समारोह में तत्कालीन मंत्री शिवपाल यादव के आगमन पर डॉक्टरों की टीम को ले जा रही एंबुलेंस की चपेट में आने से कार चालक घनश्याम विश्वकर्मा निवासी कटघर की मौत हो गई थी। अच्छेलाल ने एंबुलेंस चालक और सीएमएस ने कार चालक की लापरवाही दिखाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने एंबुलेंस चालक को क्लीन चिट देते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी। घनश्याम की पत्नी नीलू और अन्य परिजनों ने सीएमएस, एंबुलेंस चालक आदि के खिलाफ अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव के माध्यम से क्षतिपूर्ति की याचिका जिला जज की कोर्ट में दायर की थी। गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने पाया कि दुर्घटना में एंबुलेंस चालक की लापरवाही थी। कोर्ट ने क्षतिपूर्ति का आदेश सीएमएस को दिया जिसके खिलाफ कलेक्टर और अधीक्षक ने हाईकोर्ट में अपील दायर की। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला जज के आदेश को बहाल रखा।
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कलेक्टर और सीएमएस की अपील निरस्त कर दी। अपील निरस्त होने के बाद आदेश की कॉपी जिला जज की अदालत में दाखिल की गई। जिला जज ने क्षतिपूर्ति अदा करने के लिए सीएमएस के खिलाफ आरसी जारी की। धनराशि अदा न करने पर सीएमएस खाता कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत सीएमएस एके शर्मा ने बताया कि मामला काफी पहले का है। अभी फिलहाल आदेश की जानकारी मुझे नहीं है।

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