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Varanasi News: पाक्सो के दोषी को तीन साल कारावास

Wed, 31 Jan 2024 02:17 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 31 Jan 2024 02:17 AM IST
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POCSO convict gets three years imprisonment
ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो मधु डोगरा की अदालत ने पाक्सो के दोषी को तीन साल कारावास एवं पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। डेढ़ साल पूर्व की घटना में कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया।
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अभियोजन के मुताबिक कांशीराम शहरी आवास कंसापुर की एक महिला ने 13 सितंबर 2022 को ज्ञानपुर कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया कि नौ सितंबर 2022 को वह अपने छोटे बेटे और पति संग छत पर सोई थी। उसी दौरान ब्लॉक नंबर 52 और रूम नंबर 620 में रहने वाला इरफान उर्फ रईस खान उसकी 12 साल की बेटी के कमरे में आकर छेड़खानी करने लगा। गंदी हरकत कर उसे खिंचने लगा। शोर मचाने पर वह भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जहां विवेचना अधिकारी संग अन्य का बयान दर्ज किया गया। दोनों पक्षों के तर्क एवं बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोषी इरफान उर्फ रईश को तीन साल कारावास और पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कौलेश्वरनाथ पांडेय ने किया।
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