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Varanasi News : गंगा घाटों पर कार्यक्रम से पूर्व लेनी होगी अनुमति, वसूला 1.75 लाख का जुर्माना; जानें ये मामला

Fri, 13 Dec 2024 10:56 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Fri, 13 Dec 2024 10:56 PM IST
सार

Varanasi News : काशी के गंगा घाटों पर होने वाले आयोजनों को लेकर संबंधित विभाग अब सख्त हो गए हैं। आदेश जारी किया गया है कि कार्यक्रम से पूर्व अब नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ कहा गया है कि साफ-सफाई को लेकर भी विशेष सावधानी बरती जाए।

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Permission taken program on Ganga Ghats fine about 2 lakhs collected organizer know matter
वाराणसी का घाटों को लेकर जारी किया गया निर्देश। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गंगा के शिवाला घाट, गुलेरिया घाट और भोंसले घाट पर शुक्रवार को बिना अनुमति के कार्यक्रम करने पर आयोजक पर 1.75 लाख जुर्माना लगाया गया। राजस्व विभाग के विभागाध्यक्ष सहायक नगर आयुक्त अनिल यादव ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। आयोजक गौरव कपूर ने बताया कि वह प्रतिवर्ष कार्यक्रम करते हैं। लेकिन, नगर निगम से अनुमति नहीं लेते हैं। आयोजक की ओर से तत्काल जुर्माने की धनराशि जमा की गई।

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नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने कहा कि अब गंगा घाटों पर बिना नगर निगम की अनुमति के कोई कार्यक्रम नहीं कर सकता है। प्रायः यह देखा जाता है कि कई संस्थाओं या व्यक्तियों की ओर से आए दिन गंगा घाटों पर विभिन्न आयोजन करते हैं। उनके द्वारा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन या अन्य विभागों से अनुमति तो ले ली जाती है, परंतु नगर निगम से अनुमति प्राप्त नहीं करते हैं। जबकि नगर निगम ही घाटों की साफ-सफाई, मरम्मत का कार्य करता है।
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इसे देखते हुए नगर निगम प्रशासन की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि अब कोई भी संस्था या व्यक्ति अपने कार्यक्रम की अनापत्ति नगर निगम से भी प्राप्त करेगा। बिना अनुमति के कार्यक्रम करने पर कार्रवाई की जाएगी।

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