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UP News: रणदीप सुरजेवाला को वाराणसी की कोर्ट से झटका, 23 साल पुराने केस में गैर जमानती वारंट जारी
Thu, 10 Aug 2023 10:48 PM IST
उत्पल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: उत्पल कांत
Updated Thu, 10 Aug 2023 10:48 PM IST
सार
कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला को वाराणसी की कोर्ट से झटका लगा है। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) की अदालत ने 23 साल पुराने एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई अब 18 अगस्त को होगी।
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वाराणसी कोर्ट में राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला (फाइल)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत ने तलब करते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही, प्रकरण में सुनवाई की अगली तिथि 18 अगस्त नियत की है।
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23 साल पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला व अन्य 25 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद की चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट, उनके बयान की प्रति और युवक कांग्रेस के तत्कालीन जिलाध्यक्ष दयाशंकर मिश्र दयालू की गिरफ्तारी न होने के संबंध में मांगी गई जानकारी से संबंधित आवेदन को अदालत ने खारिज कर दिया।
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एडीजीसी विनय कुमार सिंह के मुताबिक आरोप से डिस्चार्ज किए जाने के आवेदन को हाईकोर्ट के आदेश पर कोर्ट में सुरजेवाला को देना है। उसको नहीं देने पर सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। उसके पूर्व उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में आरोपी के अधिवक्ता को मुकदमे से संबंधित पठनीय कापी टाइपशुदा उपलब्ध करा दी गई थी। इसके बावजूद आरोप से डिस्चार्ज किए जाने का आवेदन न देकर अन्य सूचनाएं मांग कर मामला विलंबित किया जा रहा है।
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ये है पूरा प्रकरण
प्रकरण के मुताबिक 23 वर्ष पूर्व के संवासिनी प्रकरण में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में तत्कालीन युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणदीप सिंह सुरजेवाला के नेतृत्व में आयुक्त कार्यालय में प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ कर सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई थी। इस मामले में सुरजेवाला के खिलाफ पूर्व में भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से स्थगित कर दिया गया था।