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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Interim bail application of former MLA Ajay Rai rejected in sedition case

वाराणसी: देशद्रोह के मामले में पूर्व विधायक अजय राय की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज, अग्रिम जमानत पर 15 फरवरी को होगी सुनवाई

Thu, 10 Feb 2022 08:45 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Thu, 10 Feb 2022 08:45 PM IST
सार

प्रकरण के मुताबिक बीते 31 जनवरी को फूलपुर थाना क्षेत्र में अजय राय ने बिना अनुमति जनसभा की और भाषण दिया। इस बीच प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

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Interim bail application of former MLA Ajay Rai rejected in sedition case
ajay rai - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम सियाराम चौरसिया की अदालत ने पूर्व विधायक व पिंडरा से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय को अंतरिम जमानत दिए जाने से इनकार कर दिया। वहीं अग्रिम जमानत पर अगली सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तिथि तय की है।

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प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर अमर्यादित बयान देने पर कायम देशद्रोह समेत विभिन्न आरोपों के मामले में पूर्व विधायक अजय राय ने कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। अदालत में अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध एडीजीसी ज्योति शंकर उपाध्याय ने किया।
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अदालत में पूर्व विधायक अजय राय की तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत की कार्रवाई पूरी होने तक अंतरिम जमानत अर्जी दाखिल किया गया। कहा गया कि कागजात कोर्ट में मंगाए जाने में समय लगने पर अंतरिम जमानत दिया जाए।
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प्रकरण के मुताबिक बीते 31 जनवरी को फूलपुर थाना क्षेत्र में अजय राय ने बिना अनुमति जनसभा की और भाषण दिया। इस बीच प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ऐसे में मामलों के तथ्यों, परिस्थितियों व विवेचना को देखते हुए अंतरिम जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया।

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