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Gyanvapi Case: श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा के अधिकार मामले की सुनवाई टली, अगली तारीख 29 नवंबर की मिली
Wed, 23 Nov 2022 03:24 PM IST
किरन रौतेला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: किरन रौतेला
Updated Wed, 23 Nov 2022 03:24 PM IST
सार
श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा के अधिकार को लेकर वाराणसी की जिला अदालत के फैसले की चुनौती याचिका पर आज यानि बुधवार को भी सुनवाई टल गई है। कोर्ट ने अगली तारीख 29 नवंबर की दी है।
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Gyanvapi Masjid Case
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के एक मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा के अधिकार को लेकर वाराणसी की जिला अदालत के फैसले की चुनौती याचिका पर आज यानि बुधवार को भी बहस के बाद सुनवाई होनी थी जो टल गई है।कोर्ट ने अगली तारीख 29 नवंबर की दी है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से दायर याचिका पर जस्टिस जेजे मुनीर सुनवाई कर रहे हैं।
बता दें कि वाराणसी के जिला जज की कोर्ट ने मामले पर अपना फैसला 12 सितंबर को दिया था। जिसके खिलाफ इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की। कोर्ट ने 12 सितंबर को मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज कर दी थी और श्रृंगार गौरी मामले में राखी सिंह के केस को चलते रहने की मंजूरी दी थी।
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बता दें कि वाराणसी के जिला जज की कोर्ट ने मामले पर अपना फैसला 12 सितंबर को दिया था। जिसके खिलाफ इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की। कोर्ट ने 12 सितंबर को मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज कर दी थी और श्रृंगार गौरी मामले में राखी सिंह के केस को चलते रहने की मंजूरी दी थी।
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