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राशन कार्ड के साथ मुखिया भी जरूरी
ब्यूरो/अमर उजाला, वाराणसी
Updated Tue, 27 Oct 2015 01:55 AM IST
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पंचायत चुनाव में केवल राशन कार्ड दिखाने पर ही वोट नहीं डाल सकेंगे। अब परिवार के मुखिया के कहने पर ही अन्य सदस्य वोट डाल पाएंगे।
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इस प्रकार की समस्या बीते तीन चरणों के पंचायत चुनाव में आई थी। इसे देखते हुए चुनाव आयोग की ओर से सोमवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी गई।
हालांकि वोटर के पास यदि फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध होगा तो वह भी मान्य होगा। गौरतलब है कि चौथे चरण के चुनाव के तहत 29 अक्तूबर को काशी विद्यापीठ और आराजीलाइन ब्लॉक में मतदान होगा।
पंचायत एवं निकाय के सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी राजाराम वर्मा ने बताया कि चुनाव आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार फोटोयुक्त पहचान पत्र के दिखाने पर ही मतदाताओं को वोट डालने दिया जाएगा।
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इसके लिए मतदाताओं को 16 विकल्प दिए गए हैं। जिन मतदाताओं के पास राशन कार्ड है, उन्हें परिवार के मुखिया को साथ लाना होगा। परिवार का मुखिया अन्य सदस्यों की पहचान करेगा।
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इसके आधार पर उस मतदाता को वोट डालने दिया जाएगा। उधर, अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी गई है।
साथ ही आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए बैनर-पोस्टर भी जगह-जगह उतरवाये जा रहे हैं।