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ज्ञानवापी: मसाजिद कमेटी को लिखित आपत्ति दाखिल करने के अंतिम अवसर, चादर चढ़ाने के केस में 13 नवंबर को सुनवाई

Fri, 16 Oct 2026 01:03 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Fri, 16 Oct 2026 01:03 PM IST
सार

ज्ञानवापी मामले में अदालत ने मसाजिद कमेटी को लिखित आपत्ति दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। निर्धारित समयसीमा में आपत्ति दाखिल नहीं करने पर मामले की सुनवाई आगे बढ़ सकती है। अदालत की इस कार्यवाही से मामले में अगली सुनवाई की दिशा तय होगी। कमेटी की ओर से आपत्ति दाखिल किए जाने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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Gyanvapi Final opportunity Masjid Committee file written objections hearing chadar offering case 13 November
ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ज्ञानवापी से जुड़े वर्ष 1991 के मूल वाद के स्थानांतरण की पुनर्विचार याचिका पर बृहस्पतिवार को जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। अदालत ने अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी को लिखित आपत्ति दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। 

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प्रकरण के अनुसार, वर्ष 1991 में पं. सोमनाथ व्यास, पं. रामरंग शर्मा और पं. हरिहर पांडेय ने मूल वाद दाखिल किया था, जो वर्तमान में अवर न्यायालय में लंबित है। अधिवक्ता अनुष्का तिवारी की ओर से इस वाद को ज्ञानवापी से संबंधित अन्य मुकदमों के साथ समेकित कर मुख्य वाद बनाने के लिए स्थानांतरण प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। 
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प्रार्थना पत्र खारिज होने के बाद इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान अनुष्का तिवारी की ओर से 11 अप्रैल 2025, सात जुलाई 2025 और 16 दिसंबर 2025 के आदेशों को रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। वहीं, वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने लिखित आपत्ति दाखिल करने के लिए एक और अवसर देने की मांग की। 
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पूर्व की सुनवाई में अनुपस्थित रही अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से बृहस्पतिवार को उपस्थित होकर संबंधित प्रति प्राप्त की गई। अदालत ने कमेटी को लिखित आपत्ति दाखिल करने का अंतिम अवसर देते हुए अगली सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तिथि तय की है। 

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ज्ञानवापी में उर्स और चादर चढ़ाने के मामले में 13 नवंबर को सुनवाई
ज्ञानवापी परिसर में उर्स करने और मजार पर चादर चढ़ाने की अनुमति से जुड़े मामले में हिंदू पक्षकारों को पक्षकार बनाए जाने के खिलाफ दाखिल निगरानी अर्जी पर बृहस्पतिवार को सुनवाई टल गई। अपर जिला जज तृतीय प्रज्ञा सिंह की अदालत में अब अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी। 

फरवरी में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अनुमति संबंधी मुख्तार अहमद के वाद में हिंदू पक्ष के लोगों को तृतीय पक्षकार बनाने का आवेदन स्वीकार कर लिया था। इस आदेश के खिलाफ मुख्तार अहमद ने सत्र न्यायालय में निगरानी अर्जी दाखिल की थी। 

निगरानी अर्जी पर बहस के दौरान अधिवक्ता नंदलाल पटेल ने दलील दी कि निचली अदालत ने सरसरी तौर पर आदेश पारित किया है। जिन लोगों को पक्षकार बनाने की अनुमति दी गई, उनका इस मामले में कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता है। साथ ही, उनके दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

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