Gyanvapi: अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन बोले- जिला जज का आदेश तत्काल प्रभावी, सर्वे से एक और शिवलिंग मिलने की उम्मीद
श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार मांग रही चार महिलाओं लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास व रेखा पाठक की तरफ से अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन ने ही जिला जज कीअदालत में पक्ष रखा था। उन्होंने बताया कि जिला जज का आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी है।
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ज्ञानवापी के मां श्रृंगार गौरी मामले के वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन ने कहा कि जिला जज की अदालत के आदेश में चार अगस्त तक सर्वे करके एएसआई को रिपोर्ट दाखिल करनी है। इस आदेश का अनुपालन तुरंत होना चाहिए। बिना विलंब सर्वे की कार्रवाई भी शुरू होनी चाहिए। जिला जज का आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी है।
इस संदर्भ में हमारी पूरी टीम शनिवार को सारनाथ स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के कार्यालय जाएगी और वहां अधिकारियों को जिला जज के सर्वे का आदेश सौंपकर बिना देरी सर्वे की कार्रवाई पर बात की जाएगी। सर्वे में एक्सपर्ट की राय आने के बाद वाद बिंदु तय होगा। इसमें कई साक्ष्य सामने आएंगे और निर्णय जल्द आ जाएगा। जिला जज का आदेश मील का पत्थर साबित होगा।
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कमीशन की प्रक्रिया के दौरान शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी
श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार मांग रही चार महिलाओं लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास व रेखा पाठक की तरफ से अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन ने ही अदालत में पक्ष रखा था। इस दौरान ज्ञानवापी में हुए अधिवक्ता कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई। अधिवक्ता की तरफ से कहा गया कि कमीशन की प्रक्रिया के दौरान शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी।
आकृति की एएसआई जांच का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। वजूखाने को सील किया गया है। ऐसे में उसके आसपास के क्षेत्र का एएसआई सर्वे किया जा सकता है। विष्णुशंकर ने अदालत से कहा कि ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हो तो एक और शिवलिंग मिल सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ज्ञानवापी परिसर के पश्चिमी दीवार के पास खंडहरनुमा अवशेष, तीन गुंबद और व्यास जी के तहखाने की जांच एएसआई से रडार पद्धति से कराई जाए।
कचहरी से लेकर विश्वनाथ मंदिर तक अतिरिक्त सतर्कता
ज्ञानवापी में एएसआई से सर्वे के आदेश के मद्देनजर शुक्रवार को सिविल कोर्ट में पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरतती नजर आई। सिविल कोर्ट परिसर में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की गतिविधि पर पुलिस की नजर थी। वहीं, जब अदालत ने एएसआई से सर्वे का आदेश सुनाया तो विश्वनाथ मंदिर और उसके इर्द-गिर्द के क्षेत्र में भी पुलिस के मूवमेंट में तेजी देखी गई। कमिश्नरेट के आला अफसरों ने थानेदारों को कहा है कि सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखें। कोई अफवाह न फैलाने पाए। कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे तो उसके साथ सख्ती से पेश आएं।