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Varanasi News: दुष्कर्म के आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख को मिली सशर्त अग्रिम जमानत
Sat, 13 Apr 2024 01:59 PM IST
अमन विश्वकर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: अमन विश्वकर्मा
Updated Sat, 13 Apr 2024 01:59 PM IST
सार
Varanasi News: चेतगंज थाना क्षेत्र के नाटीइमली की एक महिला ने पुलिस आयुक्त को प्रार्थना पत्र दिया था। पीड़िता के अनुसार, 16 दिसंबर 2023 को एक जन्मदिन की पार्टी में उसकी मुलाकात हरहुआ स्थित अवध पैराडाइज अपार्टमेंट में रहने वाले राजीव किरन से हुई थी। इसके बाद राजीव किरन उन्हें मैसेज भेजने लगा और उनका पीछा करने लगा था।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
जबरन शराब पिलाकर नाटी इमली क्षेत्र की एक महिला से दुष्कर्म करने के मामले में गाजीपुर के देवकली ब्लॉक के पूर्व प्रमुख राजीव किरन की सशर्त अग्रिम जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी जांच अधिकारी का पूरा सहयोग करेगा। ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बगैर आरोपी देश नहीं छोड़ेगा।
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आरोपी अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करेगा। ट्रायल कोर्ट जब आदेशित करेगी आरोपी पेश होगा। इससे पहले गत 11 अप्रैल को राजीव किरन पर डीसीपी गोमती जोन ने 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। प्रकरण के अनुसार, 16 दिसंबर 2023 को आरोपी राजीव किरन से वादिनी की मुलाकात हुई थी।
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इसके बाद वादिनी को मैसेज करने के साथ ही राजीव किरन उसका पीछा भी करने लगा। 21 दिसंबर 2023 को वादिनी का पीछा कर राजीव किरन शिवपुर में उससे मिला। राजीव किरन ने वादिनी से कहा कि वह शिवपुर स्थित उसके फ्लैट में चले। वहां भाजपा के आगामी कार्यक्रम के बारे में चर्चा करना है।
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फ्लैट में राजीव किरन ने वादिनी को शराब पीने के लिए मजबूर किया। उसने विरोध किया, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई। जबरन शराब पिलाने पर वह बेहोश हो गई तो राजीव किरन ने उसके साथ दुष्कर्म किया। होश आने पर वह विरोध की तो राजीव किरन ने उसे जानमाल की धमकी दी। वादिनी की तहरीर पर गत दो मार्च को राजीव किरन के खिलाफ बड़ागांव थाने में दुष्कर्म सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया था।