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वाराणसी : चेतगंज थाना प्रभारी के खिलाफ वाद दर्ज

Sat, 30 Jul 2022 01:06 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 30 Jul 2022 01:06 AM IST
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Case filed against Chetganj police station in-charge
अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की कोर्ट ने न्यायालय के आदेशों का बार-बार अवहेलना करने पर चेतगंज थाना प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ प्रकीर्ण दांडिक वाद दर्ज किया है। अदालत ने कहा कि पांच अगस्त को कोर्ट में उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि आपको न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर क्यों न दंडित किया जाए।
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प्रकरण के मुताबिक अयोध्यानाथ पांडेय बनाम लालजी के एक इजरा वाद में कोर्ट अमीन को कब्जा दखल के लिए कोर्ट ने परवाना जारी किया था। कोर्ट अमीन ने जब थाने से फोर्स उपलब्ध कराने के लिये कहा तब कोर्ट ने 12 मई 2022 को चेतगंज प्रभारी निरीक्षक को आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने के लिए आदेशित किया। इस आदेश के बाद 12 मई 2022 को शांति व्यवस्था के चलते फोर्स नहीं उपलब्ध कराई, फिर 24 मई को मुख्यमंत्री आगमन व बकरीद की बात कहकर और तीसरी तारीख बीते 22 जुलाई को पुलिस चौकी नाटी इमली से पुलिस बल मिलने की रिपोर्ट दी गई। कोर्ट के आदेश की लगातार अवहेलना और पीड़ित बुजुर्ग को न्याय मिलने में हो रही देरी पर कोर्ट ने सख्त कदम उठाया और प्रकीर्ण वाद दर्ज कर स्पष्टीकरण के लिए नोटिस जारी कर दिया।
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