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बीएचयू अस्पताल: निजी प्रैक्टिस पर BHU के डॉक्टरों पर होगा कड़ा एक्शन, निलंबन के साथ होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
Sun, 30 Oct 2022 08:08 AM IST
किरन रौतेला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: किरन रौतेला
Updated Sun, 30 Oct 2022 08:08 AM IST
सार
बीएचयू के चिकित्सकों के अस्पताल के बाहर निजी प्रैक्टिस करने की शिकायत पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल पर दिव्यांशु राज ने की थी। ऊपर से जब बीएचयू के पास संबंधित मामला आया तो अब जवाब देने की कार्रवाई शुरू हो गई है।
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(सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
बीएचयू अस्पताल, ट्रामा सेंटर में तैनात चिकित्सक अगर निजी प्रैक्टिस करते पाए गए तो इस पर कड़ा एक्शन होगा। इसमें तत्काल निलंबन,उसके बाद नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। आईएमएस के विभागों से जुडे़ सभी चिकित्सकों से इस आशय का एक शपथ पत्र मांगा गया है कि वह बीएचयू के अलावा कहीं निजी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आईएमएस निदेशक के इस पत्र के बाद अब शपथ पत्र विभागवार बांटा जा रहा है। इधर इस कार्रवाई के बाद चिकित्सकों में हलचल मची है।
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बीएचयू के चिकित्सकों के अस्पताल के बाहर निजी प्रैक्टिस करने की शिकायत पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल पर दिव्यांशु राज ने की थी। ऊपर से जब बीएचयू के पास संबंधित मामला आया तो अब जवाब देने की कार्रवाई शुरू हो गई है। आईएमएस बीएचयू निदेशक प्रो. एसके सिंह ने 27/28 अक्तूबर को आईएमएस के सभी विभागाध्यक्षों, अस्पताल के एमएस, ट्रामा सेंटर के प्रोफेसर इंचार्ज को एक पत्र भेजा है। इसके साथ ही शपथ पत्र भी दिया है। इसमें एक सप्ताह के भीतर सभी चिकित्सकों से शपथ पत्र भरवाकर उसे आईएमएस निदेशक कार्यालय में जमा करने को कहा गया है। इस पत्र के विभागों में पहुंचते ही चिकित्सक भी सकते में आ गए हैं।
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देना होगा पूरा पता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर
आईएमएस निदेशक ने जो शपथ पत्र भरकर मांगा है, उसमें चिकित्सकों को नाम, पद, संस्थान का पता, स्थायी/आवासीय पता के साथ ही मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन नंबर और ईमेल आईडी भी देना होगा। इसमें चिकित्सकों को यह लिखकर देना होगा कि वह बीएचयू के अलावा किसी और जगह निजी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। साथ ही यह भी देना होगा कि बीएचयू में सेवा अवधि के दौरान भी ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते पाया जाए तो निलंबन के साथ ही अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी की जाए।
आईएमएस निदेशक ने जो शपथ पत्र भरकर मांगा है, उसमें चिकित्सकों को नाम, पद, संस्थान का पता, स्थायी/आवासीय पता के साथ ही मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन नंबर और ईमेल आईडी भी देना होगा। इसमें चिकित्सकों को यह लिखकर देना होगा कि वह बीएचयू के अलावा किसी और जगह निजी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। साथ ही यह भी देना होगा कि बीएचयू में सेवा अवधि के दौरान भी ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते पाया जाए तो निलंबन के साथ ही अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी की जाए।