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वाराणसी: सारनाथ की दो दुकानों से मिला करीब 4 किलो प्रतिबंधित मांझा, दो दुकानदारों पर कार्रवाई

Tue, 13 Oct 2026 05:42 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: किशन चौबे Updated Tue, 13 Oct 2026 05:42 PM IST
सार

सारनाथ पुलिस ने आशापुर के बलुआ रोड स्थित दो दुकानों से कुल 3 किलो 865 ग्राम प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद किया। पुलिस ने दुकानदार भानु प्रकाश और सुनील चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। दोनों को जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया गया।

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Approximately 4 kg banned manjha seized from two shops Sarnath
प्रतिबंधित मांझा, दो दुकानदारों पर कार्रवाई - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

सारनाथ पुलिस ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री के खिलाफ अभियान चलाकर आशापुर के बलुआ रोड स्थित दो दुकानों से 3 किलो 865 ग्राम मांझा बरामद किया। पुलिस ने दोनों दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। आरोपियों की पहचान आशापुर निवासी भानु प्रकाश (35) और सुनील चौहान (40) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, दोनों को 12 अक्तूबर की शाम करीब 5:35 बजे पकड़ा गया। बाद में जमानती अपराध होने के कारण उन्हें जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया गया।

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मुखबिर की सूचना पर दोनों दुकानों की जांच
पुलिस के अनुसार, प्रतिबंधित चाइनीज और नायलन मांझे की बिक्री रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 12 अक्तूबर को आशापुर चौकी प्रभारी दीक्षा पांडेय पुलिस टीम के साथ अभियान के संबंध में जानकारी जुटा रही थीं। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि चंद्रा चौराहे से आगे बलुआ रोड पर अगल-बगल स्थित दो दुकानों में प्रतिबंधित मांझा बेचा जा रहा है।
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सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने दोनों दुकानों की जांच की। पहली दुकान भानु प्रकाश और दूसरी दुकान सुनील चौहान की थी। पुलिस के मुताबिक, दोनों दुकानों से चाइनीज और नायलन मांझा बरामद हुआ।

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एक दुकान से 2.135 किलो, दूसरी से 1.730 किलो मांझा मिला
पुलिस ने दोनों दुकानों से मिले मांझे को अलग-अलग तौलवाया। भानु प्रकाश की दुकान से 2 किलो 135 ग्राम और सुनील चौहान की दुकान से 1 किलो 730 ग्राम मांझा बरामद हुआ। इस तरह कुल 3 किलो 865 ग्राम प्रतिबंधित मांझा मिला। पुलिस के अनुसार, दुकानदार मांझे की बिक्री से संबंधित वैध लाइसेंस या दस्तावेज नहीं दिखा सके।

आबकारी नहीं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई
पुलिस ने इस मामले में सारनाथ थाने में मुकदमा अपराध संख्या 0517/2026 दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223, 293 और 125 के साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 और 15 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार, प्रतिबंधित मांझे की बिक्री से लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। दोनों आरोपियों को जमानत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिहा कर दिया गया।

कार्रवाई करने वाली टीम में सारनाथ थाने की चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक दीक्षा पांडेय, उपनिरीक्षक राम अजोर और हेड कांस्टेबल विनोद कुमार शामिल रहे।

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