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पॉलिथीन मिलने पर छह दुकानों पर जुर्माना
Updated Tue, 07 Aug 2018 12:44 AM IST
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लालानगर। प्रतिबंधित पॉलिथिन का प्रयोग करने पर सोमवार को पालिका ईओ अवधेश भारती ने गोपीगंज नगर की करीब छह दुकानदारों पर डेढ़ हजार जुर्माना लगाया। चेताया कि भविष्य में अगर पॉलिथीन बिकती मिली तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मार्गों पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के समान को जब्त करने के साथ जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। सूबे में योगी सरकार ने 15 जुलाई से पॉलिथिन को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके बावजूद दूूकानो पर खुले आम प्रतिबंधित पॉलिथिन का प्रयोग हो रहा है। शुरू के दो- चार दिनो तक प्रशासन की सख्ती के चलते पॉलिथीन का प्रयोग बंद हो गया थ लेकिन उसके बाद प्रशासन उदासीन हुआ तो नगरों में पॉलिथीन की बिक्री शुरू हो गई। कई स्थानों से प्रतिदिन आ रही शिकायतों के मद्देनजर सोमवार को गोपीगंज नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी अवधेश भारती ने पुलिस के साथ दुुकानो पर जांच अभियान चलाया। इससे दुकानदारों में खलबली मच गई। जीटी रोड, सदर मोहाल, खरहटटी मोहाल, मिर्जापुर रोड़ आदि स्थानों पर जांच के दौरान प्रतिबंधित पॉलिथिन के प्रयोग करते पकड़े जाने पर आधा दर्जन दुुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं अतिक्रमण को लेकर ईओ ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अतिक्रमण की जद में आने वाले दुकानदारों का समान जब्त करने के साथ ही जुर्माना लगाए जाने की चेतावनी दी। अधिशासी अधिकारी अवधेश भारती ने कहा कि दुकानदारों से करीब 1600 जुर्माना वसूला गया। सख्त हिदायत दी गई है कि भविष्य में प्रतिबंधित पॉलिथीन दूकान पर मिलेगी तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पालिका कर्मी मंगला पांडे, विनोद खत्री, तौकीर अली, विवेक मोदनवाल, शिव प्रकाश मौर्य, अचल रजई आदि रहे।
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