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बीटीसी: गलती सुधार कर सरकार ने जारी किया नया आदेश

Tue, 30 Jul 2013 12:02 AM IST
लखनऊ/ब्यूरो
लखनऊ/ब्यूरो Updated Tue, 30 Jul 2013 12:02 AM IST
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उत्तर प्रदेश में बीटीसी में गलतियों को संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों को दुबारा फीस नहीं देनी होगी। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग सुनील कुमार ने इस संबंध में सोमवार को संशोधित शासनादेश जारी कर दिया है।

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इसके साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि एनआईसी लखनऊ से अभिलेखों की जांच के बाद अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी।

बेसिक शिक्षा परिषद के परिषदीय स्कूलों में शिक्षक बनने की योग्यता स्नातक व बीटीसी है। इस बार बीटीसी में सभी जिलों में आवेदन की छूट दी गई है। आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे।
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इसके लिए 22 जुलाई को शासनादेश जारी किया गया था। इसमें गलती सुधार के लिए दुबारा आवेदन के संबंध में शुल्क न लिये जाने के संबंध में स्थिति बहुत साफ नहीं थी।
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बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि स्थितियां स्पष्ट करते हुए नए सिरे से शासनादेश जारी किया जाए।

इसके आधार पर संशोधित शासनादेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि नाम भरने में गलती और सामान्य श्रेणी की जगह यदि विकलांग भर दिया गया है, तो दुबारा शुल्क जमा करने के बाद आवेदन करना होगा।


इसके अलावा यदि छोटी-मोटी गल्तियां हुई हैं, तो इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि डायट प्राचार्यों द्वारा मूल अभिलेखों की जांच के बाद अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों की सूची एनआईसी से वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

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