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Sultanpur News: मूक बधिर से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष की सजा
Thu, 15 Sep 2022 02:24 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Published by: लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Sep 2022 02:24 PM IST
सार
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट ने मूक बधिर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी को 20 साल की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
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विस्तार
मूक बधिर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास व 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की 75 फीसदी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है। मामला जयसिंहपुर कोतवाली से जुड़ा है।
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विशेष लोक अभियोजक रमेशचंद्र सिंह के मुताबिक जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय किशोरी के साथ गांव के ही मोहन धुरिया ने दुष्कर्म किया था। बाद में किशोरी की तबीयत खराब होने पर 27 सितंबर 2020 को परिजनों ने उसे चिकित्सक को दिखाया और जांच कराई तो पता चला कि पीड़िता गर्भवती है। घटना के बारे में पीड़िता ने इशारे में और लिखकर बताया कि आरोपी मोहन धुरिया ने उसके साथ दुष्कर्म किया था।
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पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर 20 अक्तूबर 2020 को आरोपी मोहन धुरिया के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता समेत पांच गवाहों को कोर्ट में पेश किया। बुधवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास व 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जुर्माने की 75 फीसदी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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