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Sambhal News: नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण में दो युवक दोषमुक्त किए गए

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 31 May 2023 01:55 AM IST
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Two youths acquitted of raping and kidnapping a minor
चंदौसी। हजरतनगर गढ़ी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दो युवकों को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म और अपहरण के मामले में दोष मुक्त किया है।
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पीड़िता ने अपने बयान में घटना को झूठा बताया था। इसी आधार पर निर्णय दिया है। पीड़िता ने न्यायाधीश के सामने दर्ज कराए बयान में बताया था कि 14 जुलाई 2020 को उसके पिता ने डांटा था। इसी डांट से आहत होकर वह रिश्तेदारी में चली गई थी। पिता ने अन्य लोगों के कहने पर अपहरण व दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। जबकि जिन दो युवकों को आरोपी बनाया गया था उन्होंने कोई घटना नहीं की थी। इसी बयान को आधार मानते हुए न्यायाधीश ने दोषमुक्त कर दिया। अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने बताया कि एक युवक जेल में बंद है। जबकि दूसरा जमानत पर है।
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